NEET UG : MBBS में सभी छात्रों के दाखिले इन 6 नियमों के तहत हुए हों, सबकी डिटेल्स भेजें, कॉलेजों को निर्देश
- एनएमसी ने नोटिस जारी कर सभी मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे 2024-25 सत्र में एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले छात्रों की डिटेल्स भेजें। साथ ही नियम भी बताए हैं जिनके तहत एडमिशन होना जरूरी है।
नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) ने नोटिस जारी कर सभी मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे 2024-25 सत्र में एमबीबीएस कोर्स के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले छात्रों की डिटेल्स भेजें। मेडिकल कॉलेजों को आधिकारिक एनएमसी वेबसाइट nmc.org.in पर उपलब्ध एक ऑनलाइन सिस्टम के जरिए सभी डिटेल्स सब्मिट करनी होगी। मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एनएमसी अधिनियम, 2019 के तहत आने वाले मेडिसिन कोर्सेज में दाखिले पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हों। एडमिशन का ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2024 के अंतर्गत होना अनिवार्य है।
एमबीबीएस कोर्स में दाखिले देते समय मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रवेश निम्न नियमों से हुए हों -
1) जितनी सीटों पर एडमिशन लेने की अनुमति है, उसे अधिक एडमिशन की अनुमति नहीं है।
2) आवेदक को एमबीबीएस में दाखिले के वर्ष की 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी।
3- 12वीं पास होना चाहिए।
4- नीट यूजी पास होना चाहिए।
5- सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 50वां परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। दिव्यांग को 45वां परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों को 40वां परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने होंगे।
6- सभी दाखिले कॉमन काउंसलिंग से किए जाने चाहिए जैसा कि विनियमों में निर्धारित है।
सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को अपने छात्रों के एडमिशन की डिटेल्स 8 नवंबर, 2024 दोपहर 12:00 बजे तक जमा करनी होगी। इसके बाद कॉलेजों/संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए “यूजी एडमिशन मॉनिटरिंग मॉड्यूल” स्टूडेंट एंट्री सिस्टम में छात्रों का विवरण दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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