NEET UG 2024: प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज के MBBS कोर्स से निकाला जाएगा छात्र, पकड़ी गई चालाकी
- NEET UG : पुदुचेरी सरकार ने जिपमर को एक विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज से निकालने का निर्देश दिया है जिसने डोमिसाइल नियमों का उल्लंघन करके एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लिया था
NEET UG : पुदुचेरी सरकार ने जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमर - जेआईपीएमईआर) को एक विद्यार्थी को मेडिकल कॉलेज से निकालने का निर्देश दिया है जिसने डोमिसाइल नियमों का उल्लंघन करके एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लिया था। इस छात्र ने जिपमेर पुदुचेरी इंटरनल कोटा के तहत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लिया। जिपमर डीन को भेजे गए एक पत्र में निदेशक (स्वास्थ्य) सह नोडल अधिकारी (चिकित्सा शिक्षा) डॉ एस सेवेल ने कहा कि डी गुरु प्रसाद नाम के एक छात्र ने जिपमर काउंसलिंग राउंड 3 (पुदुचेरी इंटरनल कोटा) और तमिलनाडु में राउंड 1 और 2 की काउंसलिंग में सरकारी सीट दोनों में दावा किया था।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पुदुचेरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा निदेशालय ने तमिलनाडु स्टेट कोटा लिस्ट और एमसीसी द्वारा जारी राउंड 3 की नीट यूजी काउंसलिंग सीटों को वेरिफाई किया है। वेरिफिकेशन में यह पाया गया है कि डी गुरु प्रसाद को एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के राउंड 3 में जिपमर पुदुचेरी में (इंटरनल कोटा की सीट) और तमिलनाडु में राउंड 1 व राउंड 2 में स्टेट कोटा दोनों के तहत सीटें अलॉट हुईं।
सेवेल ने कहा, 'ऐसे में थिरु डी गुरु प्रसाद को जिपमर पुदुचेरी व कराइकल में इंटरनल पुदुचेरी यूटी डोमिसाइल कोटे के तहत एमबीबीएस सीट पर मिला एडमिशन रद्द/रोक किया जाता है।' डी गुरु प्रसाद को पूछताछ के लिए भी पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
डोमिसाइल नियमों के उल्लंघन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुदुचेरी में तमिलनाडु और केरल के कई स्टूडेंट्स को एमबीबीएस एडमिशन लिस्ट से हटा दिया गया था। जांच में पाया गया था कि इन स्टूडेंट्स ने भी एक से ज्यादा राज्यों में स्टेट कोटा सीटों का लाभ पाने के लिए दो डोमिसाइल बनवा रखे थे।
कुछ दिन पहले पंजाब की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (बीएफयूएचएस) ने उन छात्रों को
एमबीबीएस एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था जो डोमिसाइल नियमों का उल्लंघन कर पंजाब स्टेट कोटा की एमबीबीएस सीटों पर दाखिला लेना चाह रहे थे। इन अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर एक से अधिक राज्यों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखे थे जो कि एडमिशन नियमों के खिलाफ है।
नियमों के मुताबिक उम्मीदवारों को हलफनामा जमा करना होता है कि वे एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास का लाभ नहीं ले रहे हैं।
किसी राज्य में स्टेट कोटा एमबीबीएस सीट पर एडमिशन लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होता है। इससे किसी व्यक्ति के विशिष्ट राज्य में निवास की पुष्टि होती है। यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति के स्थायी निवास का सबूत है। एमबीबीएस दाखिला नियमों के मुताबिक एक उम्मीदवार एक से अधिक राज्यों में राज्य कोटा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
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