Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET UG : MBBS admissions cancels of 100 students at PMCH by Rajasthan NEET UG counselling board

NEET UG : राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों के एडमिशन रद्द, संकट में फंसा करियर

  • NEET MBBS Admission : हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें एमबीबीएस सीटें 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी थी। 100 छात्रों के एडमिशन रद्द कर दिए गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Nov 2024 02:16 PM
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राजस्थान के उदयपुर में स्थित पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज में हाल में एडमिशन लेने वाले 100 एमबीबीएस छात्रों का करियर अधर में लटक गया है। राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) के 100 एमबीबीएस छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की एकल पीठ ने 5 नवंबर 2024 को यह आदेश दिया था। कोर्ट ने कॉलेज से कहा था कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल छात्रों को क्लास अटेंड करने की इजाजत न दी जाए। जिन 100 छात्रों के दाखिले रद्द हुए, उन्हें नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के जरिए नई अलॉटेड सीटों पर एडमिशन दिया गया था।

काउंसलिंग बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई छात्र बोर्ड को जमा की गई एक साल की ट्यूशन फीस वापस पाना चाहता है, तो वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से नीट यूजी 2024 के अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने एक अंतरिम आदेश में सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें निजी मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी गई थी। छात्रों को इन सीटों का अलॉटमेंट हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली विशेष अपील खंडपीठ के निर्णय के अधीन किया गया था।

मामले की मुख्य बातें

- पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति रेखा बोराणा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की उच्च न्यायालय, डिविजन बेंच ने एक अंतरिम फैसले में न्यायमूर्ति दिनेश मेहता की एकल पीठ के 8 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगा दी थी।

- एकल पीठ ने उदयपुर के पेसिफिक मेडिकल कॉलेज को अपनी एमबीबीएस सीटें 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी थी।

- कोर्ट ने छात्रों को अपना रिफंड लेने की इजाजत दी। और अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने को कहा।

- कोर्ट ने फैसले वाले दिन 5 नवंबर को ही एडमिशन प्रक्रिया खत्म हो गई। छात्रों का करियर संकट में फंसा।

नोटिस में क्या कहा गया

राजस्थान नीट यूजी (मेडिकल/ डेंटल) काउंसलिंग बोर्ड ने नोटिस में कहा, 'माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एकल पीठ द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को रिट याचिका संख्या 12053/2024 में पारित निर्णय की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल उदयपुर को 100 अतिरिक्त सीटें बोर्ड द्वारा प्रोविजनल अलॉट की गई थी, जिनका आवंटन स्पष्ट रूप से कोर्ट ऑर्डर सीट्स वर्णित करते हुए किया गया था तथा उक्त सीटों पर किए गए आवंटन एवं जॉइनिंग को माननीय उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली डीबी स्पेशल अपील के निर्णय के अध्यधीन रखा गया था।'

'माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील (रिट) संख्या 1032/2024 में दिनांक 05 नवंबर 2024 को पारित अंतरिप आदेश की पालना में पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल , भीलों का बेदला, उदयपुर में जिन अभ्यर्थियों द्वारा एकल पीठ के आदेश की अनुपालना में प्रवेश लिया गया था जिनके दाखिले तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को यह निर्देशित किया जाता है कि कोर्ट ऑर्डर से प्रवेशित अभ्यर्थियों को कक्षा में प्रवेश एवं उपस्थित नहीं करने दिया जाए। पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल , उदयपुर में एमबीबीएस विद्यार्थियों की कुल सीटें 150 तक ही सीमित रहेंगी। यह आदेश खंडपीठ याचिका के आदेश के अधीन होगा।'

राजस्थान नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में छात्रों को पीएमसीएच उदयपुर में सीटें अलॉट की गईं। शेड्यूल के अनुसार अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर थी।

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