NEET : BAMS की आधी से ज्यादा सीटें रह गईं खाली, पहली काउंसलिंग में इन्हें नहीं मिला आरक्षण
- उत्तराखंड के प्राइवेट आयुष कॉलेजों में दाखिलों को युवाओं ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। दूसरे चरण की काउंसलिंग नौ अक्तूबर से शुरू होगी। तीनों परिसरों और पतंजलि कॉलेज की अधिकांश सीटें भर गई हैं।
उत्तराखंड के प्राइवेट आयुष कॉलेजों में दाखिलों को युवाओं ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कॉलेजों में आधी से ज्यादा सीटें पहली काउंसलिंग के बाद खाली रह गई हैं। कुलसचिव ने बताया कि प्रदेश के 17 निजी एवं तीन सरकारी परिसरों में 1221 सीटें हैं। पहले चरण में आवंटित 900 सीटों में 504 सीटों पर दाखिले हो गए हैं। दूसरे चरण की काउंसलिंग नौ अक्तूबर से शुरू होगी। तीनों परिसरों और पतंजलि कॉलेज की अधिकांश सीटें भर गई हैं। निजी कॉलेजों में काफी सीटें खाली हैं। यूपी में भी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है और एमबीबीएस की भी काउंसलिंग चल रही है। उम्मीद है अगली काउंसलिंग में संख्या बढ़ेगी।
पहली काउंसलिंग में 1703 आवेदन आए
पहली काउंसलिंग में 1221 सीटों के लिए 1703 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बीएएमएस की 1111, होम्योपैथिक की 50 एवं यूनानी की 60 सीटें हैं। राज्य कोटे की 681 एवं ऑल इंडिया कोटे की 540 सीटें हैं। विवि की वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है।
पहली बार में पूर्व सैनिकों को नहीं दिया आरक्षण
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के आयुष कॉलेजों में दाखिलों के लिए चल रही पहली काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। पहली काउंसलिंग के बीच पीजी के लिए हुई काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठा गया। इसके बाद अब दूसरी काउंसलिंग से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में विवि ने अपनी वेबसाइट पर सूचना भी जारी की है।
नीट रिजल्ट के आधार पर होने वाली बीएमएस की काउंसलिंग में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को पांच फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। पहली काउंसलिंग में इस पर फैसला नहीं हो सका। पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित कोटे की निजी एवं सरकारी कॉलेजों में 20 सीटें होंगी। उत्तराखंड आयुर्वेद विवि के कुलसचिव रामजीशरण शर्मा ने कहा कि पहली काउंसलिंग के समय शासनादेश नहीं मिल पाया था। अब दूसरी काउंसलिंग से व्यवस्था कर दी गई है। अभी किसी की आपत्ति या आवेदन नहीं आया है। दूसरी काउंसलिंग के लिए काफी सीटें खाली हैं, आवेदक के आने पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों के 25 वर्षीय बेटे एवं अविवाहित बेटियों को ही लाभ मिलेगा।
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