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UPSC, NEET, JEE Main: कोचिंग सेंटर 100 फीसदी सेलेक्शन के झूठे दावे नहीं कर सकेंगे, सरकार ने जारी किए नए नियम

  • यूपीएससी, नीट, जेईई और कई दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लुभाने के लिए कोचिंग सेंटर तमाम तरह के दावे करते हैं। अब झूठे दावे करना इन पर भारी पड़ेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, नई दिल्लीThu, 14 Nov 2024 07:59 AM
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केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटरों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह जानकारी उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने मीडिया से बात करते हुए दी। निधि खरे ने कहा कि यूपीएससी, नीट, जेईई और कई दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को लुभाने के लिए कोचिंग सेंटर तमाम तरह के दावे करते हैं। इन भ्रामक दावों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अब 100 प्रतिशत चयन या 100 प्रतिशत नौकरी की गारंटी वाले झूठे दावों पर रोक लगाई गई। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 45 कोंचिग सेंटरों के खिलाफ खुद संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। इसके तहत भ्रामक विज्ञापनों के लिए 18 कोचिंग संस्थानों पर 54 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निधि खरे ने कहा कि इन दिशानिर्देश के बाद विज्ञापनों में पारदर्शिता आएगी। विज्ञापन भ्रामक पाए जाने पर सीसीपीए कोचिंग सेंटरों पर पचास लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ उनके विज्ञापन जारी करने पर भी रोक लगा सकती है।

क्या हैं दिशा-निर्देश

-विज्ञापनों में 100 फीसदी चयन के निराधार वादे नहीं किए जाने चाहिए

-कोर्स और उनकी अवधि की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए

- विज्ञापनों में शिक्षकों के बारे में सही जानकारी देनी होगी

- सभी फीस और रिफंड नीतियां पारदर्शी होनी चाहिए

- सफल छात्रों या टॉपरों की सहमति के बिना उनका नाम, फोटो उपयोग नहीं कर सकते।

बिना सहमति के छात्रों का नाम नहीं इस्तेमाल कर सकते

चयन के बाद कोचिंग सेंटर बिना लिखित सहमति के सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। खरे ने कहा कि कई यूपीएससी छात्र प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं खुद ही पास कर लेते हैं और सिर्फ इंटरव्यू के लिए कोचिंग सेंटर जॉइन करते हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को यह सलाह दी कि वे इस बात की जांच कर लें कि चयनित उम्मीदवारों ने वास्तव में किस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों को सेवा, सुविधाओं, संसाधनों और बुनियादी ढांचे के बारे में सही-सही बताना चाहिए।

50 छात्रों से अधिक संख्या वाले सेंटर होंगे दायरे में

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि ये दिशा निर्देश उन कोचिंग संस्थानों के लिए हैं जहां 50 या इससे अधिक छात्र हैं। लेकिन कम छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों की शिकायत मिलने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

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