NEET : MBBS सीटें अलॉट करने के बाद छीनी गईं, जमीन के पचड़े में फंसा मेडिकल कॉलेज
- तमिलनाडु मेडिकल सेलेक्शन कमिटी ने कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर में स्टूडेंट्स को अलॉट की गईं एमबीबीएस सीटें वापस ले ली है। मेडिकल कॉलेज के भूमि विवाद में फंसने के बाद यह फैसला लिया गया है।
तमिलनाडु मेडिकल सेलेक्शन कमिटी ने वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर में स्टूडेंट्स को अलॉट की गईं एमबीबीएस सीटें वापस ले ली है। मेडिकल सेलेक्शन कमिटी ने इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट वापस ले लिया है। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) की ओर से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि अगले आदेश तक इस मेडिकल कॉलेज में वर्तमान काउंसलिंग के तहत एडमिशन न लिए जाएं। एनएमसी ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कन्याकुमारी मेडिकल मिशन रिसर्च सेंटर में 100 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन लेने की अनुमति दी थी जिस पर अब रोक लगा दी गई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक राज्य सरकार उन पांच सरकारी स्कूल के छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट करेगी जिन्हें 7.5 फीसदी कोटे के तहत एडमिशन मिला है। 95 अन्य छात्रों को दिया गया प्रोविजनल एडमिशन वापस ले लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा, "हमने 7.5 फीसदी सरकारी कोटे के तहत पांच सरकारी स्कूल के छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेज में जगह देने के आदेश दिए हैं। हम उन्हें अन्य कॉलेजों में समायोजित करेंगे। सीटों की संख्या अगले साल एडजस्ट की जाएगी।" शेष 95 सीटों का स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के तहत राउंड 1 अलॉटमेंट रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की 100 सीटों में से 60 सरकारी कोटे की, 30 मैनेजमेंट की और पांच 7.5 फीसदी सरकारी कोटे की हैं।
इसके बाद राज्य सरकार ने सीट मैट्रिक्स से 100 सीटें वापस लेने के बाद संशोधित अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया।
एनएमसी ने शुक्रवार को राज्य सरकार को बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने एक नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवेदन दाखिल किया था। इसे 100 सीटों पर एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए 10 अगस्त को अनुमति दे दी गई थी। इस बीच मेडिकल कॉलेज के जमीन के दावे के विरुद्ध माइकल बिल्डर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक याचिका दायर की गई है। कंपनी ने जिला अदालत को भी इसमें अटैच किया है।
एनएमसी ने कहा कि उसने 100 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज को दिए गए अनुमति पत्र पर रोक लगा दी है।
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