विदेश से MBBS करके आए और बिना FMGE पास किए करने लगे डॉक्टरी, सबके लाइसेंस रद्द
- राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने विदेशी डिग्री वाले आठ डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। उनके विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम (एफएमजीई) के प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं।
राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम (एफएमजीई) सर्टिफिकेट देने के आरोपी आठ डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। एक अधिकारी ने गरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) से लाइसेंस हासिल कर लिया था। आरएमसी के रजिस्ट्रार डॉ. गिरिधर गोयल ने बताया, ‘अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज पेश कर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए रजिस्ट्रेशन मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति की सिफारिश के आधार पर आरएमसी ने कार्रवाई की है।’
जिनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें डॉ. शुभम गुर्जर, इंद्रराज सिंह गुर्जर, विजय सैनी, नफीस खान, देवेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह गुर्जर, अभिषेक कुमार और शेख आरिफ इकबाल शामिल हैं। गोयल ने बताया कि इन सभी के दस्तावेज सत्यापन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) को भेजे गए थे वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद इनके पंजीकरण निरस्त कर दिए गए हैं।
आरएमसी के अधिकारियों के अनुसार इन सभी डॉक्टरों ने कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और अन्य देशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है, लेकिन इन्होंने एफएमजीई परीक्षा पास नहीं की। जबकि नियम यह है कि विदेश से एमबीबीएस करने वाला कोई भी डॉक्टर अगर भारत में डॉक्टरी करना चाहता है तो उसे एफएमजीई एग्जाम पहले पास करना होगा। इसके बाद ही वह मेडिकल काउंसिल में आवेदन कर सकता है।
एफएमजीई दिसंबर 2024
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 सत्र परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2024 है। एफएमजीई दिसंबर 2024 परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2025 को होगा। रिजल्ट 12 फरवरी 2025 को घोषित किया जाएगा। नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) के नियम के मुताबिक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा उनके कोर्स होने के 10 साल के भीतर देना अनिवार्य है। विदेश से अगर किसी ने एमबीबीएस किया है और वह भारत में डॉक्टरी का लाइसेंस चाहता है तो उसे अपनी एमबीबीएस डिग्री पूरे होने के बाद 10 सालों के भीतर एफएमजीई/नेक्स्ट परीक्षा में बैठना ही होगा।
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