दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की दूसरी से 9वीं कक्षा में EWS सीटों पर दाखिले 3 सितंबर से, ये डॉक्यू्मेंट जरूरी
- Delhi Private School EWS Admission : दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों की कक्षा दूसरी से नौवीं तक की आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निशुल्क श्रेणी की सीटों पर तीन सितंबर से शुरू दाखिले की दौड़ शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों की कक्षा दूसरी से नौवीं तक की आरक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निशुल्क श्रेणी की सीटों पर तीन सितंबर से शुरू दाखिले की दौड़ शुरू होगी। शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्ल्यूएस लिंक पर जाकर 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ का आयोजन 20 सितंबर को होगा। ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार चार अक्तूबर तक दाखिला के लिए स्कूल में रिपोर्ट कर सकेंगे। एक आवेदन एक मोबाइल नंबर से मान्य होगा। आवेदन के दौरान अभिभावकों का आधार कार्ड अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस सीट पर दाखिला के लिए दिल्ली के निवासी योग्य है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसमें वार्षिक आय एक लाख से कम होनी चाहिए। साथ ही बीपीएल और एएवाई कार्ड धारक भी दाखिला के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हेल्पलाइन नंबर जारीप्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया है। दाखिला को लेकर जिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल होगा। जो दाखिला से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगी। साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेगी। स्कूल डोनेशन नहीं मांग सकेंगे स्कूल दाखिला को लेकर कैपिटेशन फीस /डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे।
निदेशालय ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए
दिल्ली के निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर (नर्सरी,केजी और पहली कक्षा) की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वंचित वर्ग (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए 15 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने एक सर्कुलर जारी किया है।
सुधार के लिए दोबारा से करना होगा आवेदन
अगर कोई आवेदक फॉर्म भरने के बाद उसमें सुधार करना चाहता है तो उसे पहले आवेदन को हटाकर दोबारा से आवेदन करना होगा। साथ ही ड्रॉ में चयन के बाद अगर आवेदक स्कूल में दाखिला के दौरान ऑनलाइन आवेदन से अलग कोई दूसरा पता भरता है तो स्कूल दाखिला को रद्द कर सकेगा। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के लिए आवासीय पता दाखिला का मुख्य मानदंड है।
ये दस्तावेज जरूरी
- आवेदन फॉर्म का प्रिंट/स्कूल आवंटन की पर्ची
- उम्मीदवार के दो फोटोग्राफ
- उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति जरूरी
- जन्म तिथि के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति
- आवासीय प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक है
- स्कूल में दाखिले के लिए वैध आय प्रमाण पत्र
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