दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की दौड़ 28 नवंबर से, जानें आयु सीमा व अहम तिथियां समेत सभी जरूरी नियम
- Delhi nursery admissions 2025 : दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के फॉर्म 28 नवंबर से मिलने लगेंगे। नर्सरी में दाखिला के लिए कम से कम तीन वर्ष उम्र जरूरी है। नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में दाखिला को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है।
Delhi nursery admissions 2025-26 : शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की प्रवेश स्तर (नर्सरी, केजी और पहली) कक्षा की सामान्य सीटों पर दाखिला को लेकर कार्यक्रम जारी हो गया है। स्कूलों में दाखिला को लेकर आवेदन फॉर्म 28 नवंबर से उपलब्ध होंगे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की निदेशक वेदिता रेड्डी ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार स्कूलों में 28 नवंबर से दाखिला आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूलों को 25 नवंबर तक दाखिला से जुड़े मानदंड और प्वाइंट निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। दाखिला के लिए 20 दिसंबर तक स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। अगले वर्ष 2025 जनवरी महीने में दाखिला को लेकर चयनित बच्चों की पहली और दूसरी सूची जारी की जाएगी।
दाखिला कार्यक्रम बाद में
दाखिला की पूरी प्रक्रिया मार्च महीने में समाप्त होगी। अभी आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी की सीटों के लिए दाखिला कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।
दाखिला का पंजीकरण शुल्क 25 रुपये
स्कूलों को दाखिला कार्यक्रम स्कूल वेबसाइट पर अपलोड और नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। स्कूल सभी आवेदकों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तक आवेदन फॉर्म सुनिश्चित करेंगे। निजी स्कूल दाखिला आवेदन के लिए अभिभावकों से 25 रुपये से अधिक पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते है। अभिभावकों के लिए प्रॉस्पेक्टस की खरीद वैकल्पिक होगी। स्कूल में आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है।
25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस
सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरक्षित रखनी होगी। जिसको लेकर निदेशालय अलग से दाखिला कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं सीटों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सीटों की उच्चतम संख्या से कम नहीं होगी।
सीटों की जानकारी करेंगे सार्वजनिक
स्कूलों को प्रवेश स्तर की सभी कक्षाओं की सीटों की उपलब्धता की जानकारी निदेशालय की वेबसाइट के मॉड्यूअल पर घोषित करनी होगी। साथ ही स्कूल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर भी ब्यौरा देना होगा।
दाखिला मानदंड वेबसाइट पर करेंगे अपलोड
स्कूलों को 25 नवंबर तक दाखिला मानदंड निदेशालय की वेबसाइट https://www.edudel.nic.in/ पर अपलोड करने होंगे। स्कूलों को सभी आवेदकों के लिए मानदंड प्वाइंट का विवरण भी वेबसाइट पर देना होगा। इसके अलावा स्कूलों को दाखिला पाने वाले और प्रतीक्षा सूची वाले बच्चों की जानकारी भी वेबसाइट पर देनी होगी। दाखिला मानदंड अपलोड करने वाले स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा।
दाखिला ड्रॉ की होगी वीडियोग्राफी
दाखिला को लेकर ड्रॉ का आयोजन अभिभावकों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ होगा। जिसके लिए स्कूल वेबसाइट, ई-मेल और नोटिस बोर्ड के माध्यम से कम से कम दो दिन पहले सूचित करेंगे। दाखिला को लेकर आयोजित होने वाले ड्रॉ की वीडियोग्राफी होगी। जिसके वीडियो स्कूलों को सुरक्षित रखनी होगी। बॉक्स में ड्रॉ के लिए पर्ची डालने से पहले उसको अभिभआवकों को दिखाना होगा।
दाखिला को लेकर दो सूची होगी जारी
दाखिला को लेकर चयनित होने वाले छात्रों की दो सूची जारी की जाएगी। जिसमें पहली सूची 17 जनवरी को और दूसरी सूची तीन फरवरी को जारी की जाएगी। स्कूलों को चयनित छात्रों के मानकों के आधार पर दस दिन के अंदर प्वाइंट की जानकारी देनी होगी। दाखिला को लेकर जारी होने वाले प्वाइंट से जुड़ी समस्याओं और सवालों का निदान भी स्कूल करेंगे।
स्कूल डोनेशन नहीं मांग सकेंगे
स्कूल अभिभावकों से दाखिला को लेकर डोनेशन/कैपिटेशन फीस नहीं मांग सकेंगे। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों के लिए दाखिला को लेकर प्रॉस्पेक्टस की खरीद अनिवार्य नहीं है।
दाखिला के लिए कम से कम उम्र तीन साल
नर्सरी कक्षा में दाखिला के लिए उम्र कम से कम तीन वर्ष, केजी कक्षा के लिए चार वर्ष और पहली कक्षा के पांच वर्ष होनी चाहिए। स्कूल प्रमुख उम्र में दाखिला के लिए 30 दिन तक की छूट दे सकते है।
-नर्सरी कक्षा में दाखिला की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक चार वर्ष से कम हो
-केजी कक्षा में दाखिला की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक पांच वर्ष से कम हो
-पहली कक्षा में दाखिला की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक छह वर्ष से कम हो
दाखिला के लिए यह दस्तावेज जरूरी
-माता-पिता/अभिभावक के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम भी हो)
-बच्चे या माता-पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र
-माता-पिता में से किसी एक का वोटर आई कार्ड
-बच्चे या माता-पिता के नाम पर बिजली/टेलीफोन/पानी का बिल या पासपोर्ट
-माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड
हर जिले में होगी निगरानी सेल
दाखिला से जुड़ी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए जिला उप निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी स्कूलों द्वारा दाखिला को लेकर मानदंड अपलोड कराने से लेकर बच्चे को दाखिला के लिए आवंटित होने वाले प्वाइंट और दाखिला को सुनिश्चित करना होगा। शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के तहत आने वाली शिकायतों का निवारण भी करेगी।
अभिभावकों और स्कूलों को नहीं होगी मुश्किल
दिल्ली में निजी स्कूलों की एक्शन कमेटी अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने कहा कि निदेशालय ने सही समय पर दाखिला कार्यक्रम जारी किया है। इससे अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को कोई दिक्कत नहीं होगी।
दाखिला कार्यक्रम को ऐसे समझें
-25 नवंबर तक स्कूलों को निदेशालय की वेबसाइट पर मानदंड करने होंगे अपलोड
-28 नवंबर से स्कूलों में दाखिला को लेकर आवेदन फॉर्म होंगे उपलब्ध
-20 दिसंबर तक स्कूल में आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे
-तीन जनवरी को दाखिला के लिए आवेदन करने वाले बच्चों की सूचना करनी होगी अपलोड
-दस जनवरी तक दाखिला के लिए आवेदन करने वाले बच्चों के प्वाइंट अपलोड करेंगे
-17 जनवरी को चयनित बच्चों की पहली सूची होगी जारी (साथ में प्रतीक्षा सूची भी)
18-27 जनवरी के बीच अभिभावकों की सूची संबंधी समस्या का समाधान
-तीन फरवरी को चयनित बच्चों की दूसरी सूची होगी जारी (साथ में प्रतीक्षा सूची भी)
- पांच फरवरी से 11 फरवरी फरवरी के बीच अभिभावकों की सूची संबंधी समस्या का समाधान
- 26 फरवरी को यदि कोई ओर सूची जारी करनी हो
- 14 मार्च को दाखिला प्रक्रिया होगी समाप्त।
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