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CBSE: एक ही मान्यता पर खुल सकेंगे दो स्कूल, सीबीएसई ने जारी किया नोटिफिकेशन

नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा किया गया है। नए नियमों के अनुसार जो ब्रांच स्कूल खोला जाएगा उसके संसाधन मेन स्कूल के संसाधन से अलग होने चाहिए।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 27 Feb 2025 07:39 AM
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CBSE: एक ही मान्यता पर खुल सकेंगे दो स्कूल, सीबीएसई ने जारी किया नोटिफिकेशन

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक ही मान्यता पर दो स्कूल चलाने की अनुमति दे दी है। बशर्ते स्कूल का नाम और प्रबंधन एक ही हो। दूसरा स्कूल बाल वाटिका से कक्षा 05 तक ब्रांच स्कूल के नाम से संचालित किया जा सकेगा। मेन स्कूल का संचालन कक्षा 06 से 12 तक किया जा सकता है। बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए हैं।

संबद्ध स्कूलों के लिए जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रांच स्कूल के लिए आवेदन सारस पोर्टल के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए किया जा सकता है। ब्रांच स्कूल की शर्तें तय कर दी गई हैं। नए स्कूल के भौतिक व शैक्षिक मानक भी तय कर दिए गए हैं। एक ही मान्यता पर उसी नाम से स्कूल का संचालन अन्य स्थान पर किए जाने का फैसला एफलिएशन कमेटी की बैठक में लिया गया था। इसके आधार पर मंगलवार को बोर्ड सचिव ने आदेश जारी कर दिया।संबद्धता के नए नियमों के तहत मुख्य स्कूल या मेन स्कूल उसे कहेंगे जिसकी मान्यता पहले से है।

इसी नाम से इसी मान्यता पर यदि दूसरा स्कूल खोला जाता है तो उसे ब्रांच स्कूल के नाम से जाना जाएगा जो बाल वाटिका से कक्षा 05 तक संचालित होगा। नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा किया गया है। नए नियमों के अनुसार जो ब्रांच स्कूल खोला जाएगा उसके संसाधन मेन स्कूल के संसाधन से अलग होने चाहिए। टीचिंग व सपोर्टिंग स्टाफ भी अलग रखना होगा। संबद्धता की शर्तों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेन व ब्रांच स्कूल के मालिक व प्रबंधन, संस्था संचालन वाले ट्रस्ट या संघ आदि समान होना चाहिए। दोनों ही स्कूलों का यू डायस, लैंड सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, वाटर एण्ड सैनिटेशन सर्टिफिकेट और अनापत्ति प्रमाण पत्र अलग-अलग होनी चाहिए। दोनों ही स्कूलों की एक ही वेबसाइट होगी जिसमें ब्रांच स्कूल का सेक्शन होगा।

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मेन और ब्रांच स्कूल के खातों का संचालन मेन ब्रांच के माध्यम से किया जाएगा। ब्रांच स्कूल से पढ़कर निकलने वाले छात्रों का प्रवेश मेन स्कूल में लेना होगा। इसके लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। स्कूलों के प्रिंसिपल या हेड अलग -अलग होंगे। हर तरह के स्टाफ की सेलरी मेन स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। दोनों स्कूलों के स्पेशल एजुकेटर अलग-अलग होंगे।

बोर्ड ने यह बड़ा निर्णय लिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसका अध्ययन किया जा रहा है। स्कूलों के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला है। बाल वाटिका से कक्षा 05 तक की पढ़ाई आसान हो सकेगी। मेन स्कूल में प्रवेश हो सकेगा। अन्य शर्तों का अध्ययन किया जा रहा है।

सरदार बलविंदर सिंह, स्थानीय कोआर्डिनेटर, सीबीएसई

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