Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Bihar Board 10th 12th Exam 2025: Wearing shoes and socks ban in Bihar Board inter matric exams

BSEB Bihar Board Exam 2025: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में जूता-मोजा पहनकर आने पर रोक

  • बीएसईबी ने इंटर परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 29 Jan 2025 08:15 AM
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BSEB Bihar Board Exam 2025: बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में जूता-मोजा पहनकर आने पर रोक

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा एक फरवरी से शुरू होगी। यह परीक्षा 15 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक परीक्षा 17 से शुरू होकर 25 फरवरी को खत्म होगी। बीएसईबी ने परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना प्रतिबंधित है। जूता-मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में जूता-मोजा पहन कर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

इसके साथ ही समिति ने परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में शामिल सभी पदाधिकारी, कर्मी से कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन में सहयोग करने को कहा है। मालूम हो कि इंटर वार्षिक परीक्षा में 12 लाख 90 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए राज्यभर में 1500 से अधिक केन्द्र बनाए गए हैं।

जारी गाइडलाइन के अनुसार दोनों पाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधा घंटे पूर्व तक ही केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पहले यानी 9 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा जो दो बजे से शुरू होगी, उसके लिए 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। समिति ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने के एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश शुरू हो जाएगा।

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लेट से एग्जाम हॉल पहुंचने पर भूलकर भी ना फांदे दीवार

बिहार बोर्ड ने कहा है कि एग्जाम के दौरान सेंटर पर देरी से पहुंचने पर गेट फांदने की कोशिश करने वाले विद्यार्थियों पर कारवाई होगी। दो साल के लिए बिहार बोर्ड की परीक्षा से सस्पेंड भी कर दिया जायेगा। साथ ही परीक्षार्थी पर एफआईआर भी दर्ज की जायेगी। अगर इस काम में केंद्राधीक्षक की मिलीभगत होती है तो उनपर भी परीक्षा अधिनियम के तहत कारवाई की जायेगी।

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