YES Bank के पूर्व MD राणा कपूर को मिली जमानत, फिर भी नहीं आएंगे जेल से बाहर, ये है वजह
प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर को जमानत मिल गई है। हालांकि...
प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर को जमानत मिल गई है। हालांकि कपूर जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वह कुछ अन्य मामलों में भी गिरफ्तार हैं।
इसी मामले में अवंता समूह के प्रमोटर, उद्योगपति गौतम थापर को भी जमानत मिली है। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने दोनों को 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर एक या दो जमानतदारों के साथ समान राशि में जमानत दी।
अधिवक्ता विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने कपूर की जमानत अर्जी पर दलील दी, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने थापर की ओर से दलील दी थी। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये के नुकसान से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
बता दें कि बीते जनवरी महीने में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कपूर को राहत देने से इंकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ बहुत ही गंभीर और संगीन किस्म के आरोप हैं। हालांकि, निचली अदालत ने मामले में 15 अन्य आरोपियों- बी हरिहरन, अभिषेक एस पांडे, राजेंद्र कुमार मंगल, रघुबीर कुमार शर्मा, अनिल भार्गव, तापसी महाजन, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, सोनू चड्ढा, हर्ष गुप्ता, रमेश शर्मा, पवन कुमार अग्रवाल, अमित ममतानी, आशीष अग्रवाल, अमित कुमार और विनोद बाहेती को जमानत दे दी थी।
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