अधिक टैक्स बचाने के लिए एनपीएस, एफडी और म्यूचुअल फंड में कौन बेहतर
NPS Vs FD Vs MF: एनसीएस में निवेश से आयकरदाता अधिक टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। उनकी टैक्स बचत एफडी और म्यूचुअल फंड के मुकाबले अधिक होगी। आइए जानें एसडब्ल्यूपी टैक्स बचाने मे कैसे मदद करता है
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से निकासी के नियमों में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे यह योजना निवेशकों के लिए और भी आकर्षक बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि एनसीएस में निवेश से आयकरदाता अधिक टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। उनकी टैक्स बचत एफडी और म्यूचुअल फंड के मुकाबले अधिक होगी।
इस बचत को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। रिटायरमेंट के समय किसी शख्स का एनपीएस कोष दो करोड़ रुपये है तो यह दो भागों में विभाजित होता है। पहला, वह 60% एकमुश्त भुगतान ले सकता है। दूसरे में 40% राशि से एन्यूटी या पेंशन लेना होगा। इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एकमुश्त राशि को व्यवस्थित निकासी योजना (एसडब्ल्यूपी) के जरिए विभिन्न अवधियों में निकाला जा सकता है। यह राशि कर मुक्त होती है। एन्यूटी पर टैक्स देना पड़ता है।
एसडब्ल्यूपी (व्यवस्थित निकासी योजना) टैक्स बचाने में कैसे मदद करता है
कुल राशि - 2 करोड़
- कर-मुक्त एकमुश्त राशि - 1.2 करोड़ रुपये
- एन्यूटी में जमा हाेने वाली राशि - 80 लाख रुपये
- 6% एन्यूटी में मासिक पेंशन 40 हजार रुपये- कर-योग्य
- एसडब्ल्यूपी (6% की वृद्धि) 60 हजार रुपये- कर-मुक्त
कुल पेंशन प्रतिमाह- एक लाख रुपये
देय कर (सरचार्ज और सेस के साथ*) - शून्य
- यह मानते हुए कि व्यक्ति की कोई अन्य आय नहीं है। नई व्यवस्था में 7 लाख तक और पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक कोई आयकर नहीं है।
- एनपीएस में एसडब्ल्यूपी कर-मुक्त है। 75 साल की उम्र के बाद राशि को एनपीएस से बाहर निकालना होगा।
- यदि 75 साल की उम्र के बाद राशि को एसडब्ल्यूपी के साथ म्यूचुअल फंड में डाला जाता है तो म्यूचुअल फंड से होने वाला लाभ कर-योग्य होगा।
- निकासी अवधि के दौरान पेंशन फंड 8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा। 20 साल में एसडब्ल्यूपी से 60000 और 25 वर्ष में 50 हजार रुपये होंगे।
म्यूचुअल फंड कर योग्य हैं
- यदि समान धनराशि का निवेश किया जाता है...
- बैंक एफडी/डेट एमएफ मासिक ब्याज/एसडब्ल्यूपी
- इक्विटी एमएफ/बीएएफ मासिक एसडब्ल्यूपी
प्रति माह निकासी
1 लाख- 1 लाख
देय कर 30,000 -10,000
एक लाख रुपये का लाभ माना गया। वास्तव में, टैक्स केवल पूंजीगत लाभ पर लगाया जाएगा।
30% स्लैब रेट मानते हुए, एलटीसीजी 10%, सरचार्ज को छोड़कर
बीएएफ: संतुलित लाभ निधि
एसडब्ल्यूपीः व्यवस्थित निकासी योजना
अन्य टैक्स छूट
- कर्मचारी अंशदान के लिए 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक
- नियोक्ता योगदान के लिए वेतन का 10% (₹75 लाख तक)। नई आयकर व्यवस्था में भी उपलब्ध है
- 80 सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये प्रति वर्ष
- एनपीएस के अंदर रीबैलेंसिंग पर कोई टैक्स नहीं
अन्य आकर्षण
अधिकतम 75% इक्विटी की अनुमति। 10-वर्षीय इक्विटी औसत रिटर्न (% में)
- एनपीएस टियर 1 फंड- 13.31
- निफ्टीबीईएस- 13.27
- लार्ज कैप एमएफ- 12.21
17 नवंबर 20 तक रिटर्न स्रोत प्राइमइन्वेस्टर डॉट इन एसडब्ल्यूपी कैल्कुलेटर
हाई रिटर्न के लिए रणनीति
60-75 वर्ष की आयु तक एसडब्ल्यूपी का प्रयोग करें। अधिकतम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिकी एन्यूटी को 75 वर्ष की उम्र तक स्थगित करें।
सुमित शुक्ला
एमडी और सीईओ, एक्सिस पेंशन फंड
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