आपके खाते और पैसे का क्या होगा अगर आप हर साल पीपीएफ, एसएसवाई, एनपीएस में पैसा जमा नहीं करते?
जैसे-जैसे हम वित्तीय वर्ष के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आप यह चेक करना चाहेंगे कि आपने बचत और पेंशन योजनाओं को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश किया है या नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF),...
जैसे-जैसे हम वित्तीय वर्ष के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आप यह चेक करना चाहेंगे कि आपने बचत और पेंशन योजनाओं को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश किया है या नहीं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम निवेश अनिवार्य है। आपको बता रहे हैं कि डिफॉल्ट करने पर आप क्या खो सकते हैं और एक निष्क्रिय खाते को कैसे फिर एक्टिव करें।
पीपीएफ: पीपीएफ को सक्रिय रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 500 रुपए है। आपको उस बैंक या डाकघर को एक आवेदन लिखना होगा जिसके साथ खाता खोला गया था ताकि इसे एक्टिव किया जा सके।आवेदन के साथ, आपको प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपए का भुगतान करना होगा, सभी वर्षों के लिए 500 रुपए का भुगतान और 500 रुपए उस साल के फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए शुल्क के रूप में जिसमें आप खाते को एक्टिव करते हैं।
पीपीएफ में अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है, आपको प्रति वित्तीय वर्ष में केवल 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट और ब्याज मिलता है। जब तक आप खाते को एक्टिव नहीं करते हैं, तब तक आप क्रमशः तीन और पांच वर्षों के बाद पीपीएफ शेष राशि पर लोन नहीं ले सकते हैं या आंशिक निकासी नहीं कर सकते हैं। बंद खाते में बकाया राशि पर परिपक्वता तक ब्याज मिलता है। डिफ़ॉल्ट खातों को परिपक्वता के बाद एक्टिव नहीं किया जा सकता है और यदि परिपक्वता के समय आपका खाता बंद कर दिया जाता है, तो आप खाते को अगले पांच वर्षों के लिए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
एनपीएस: एनपीएस टियर 1 खातों में प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 1,000 रुपए का योगदान होना चाहिए, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। टियर II खातों के लिए कोई न्यूनतम अनिवार्य योगदान नहीं है। डिफॉल्ट करने पर आपका टियर 1 अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। खाताधारक जो ऑनलाइन लेन-देन करते हैं, वे प्रत्येक चूक वर्ष के लिए बकाया के रूप में 1,000 रुपए के साथ 100 रुपए का जुर्माना देकर सीधे इसे नियमित कर सकते हैं। ऑफलाइन खाताधारकों को अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपनी उपस्थिति (पीओपी) को लिखना चाहिए।
SSY: SSY खाते को सक्रिय रखने के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक को कम से कम 250 रुपए का भुगतान करना होगा। डिफॉल्ट में प्रति डिफॉल्ट वर्ष 50 रुपए का जुर्माना लगता है। खाते को नियमित नहीं करने से ब्याज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और शेष 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि तक ब्याज अर्जित करेगा। ध्यान दें कि चूंकि SSY में केवल 15 साल तक जमा की अनुमति है, इससे पहले ही खाते को एक्टिव किया जा सकता है।
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