एनपीएस के नए नियम के तहत 60 फीसद रकम किस्तों में निकालें, पहले थी एकमुश्त की व्यवस्था
NPS News: रिटायरमेंट या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसद परिपक्वता राशि को नियमित अंतराल पर किस्तों में निकाला जा सकेगा। एनपीएस सदस्य यह रकम मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकेंगे।

पेंशन कोष नियामक ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से राशि निकासी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत रिटायरमेंट या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसद परिपक्वता राशि को नियमित अंतराल पर किस्तों में निकाला जा सकेगा। एनपीएस सदस्य यह रकम मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकेंगे। पहले इसे सालाना या एकमुश्त निकाला जा सकता था।
एन्यूटी के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं
नियामक ने हाल ही में इस संबंध में नए दिशा -निर्देशों जारी किए हैं। इनके मुताबिक, सदस्यों को व्यवस्थित राशि निकासी (SLW) सुविधा मुहैया कराई जाएगी। निकासी योग्य 60 फीसद परिपक्वता राशि को अधिकतम 75 वर्ष की उम्र तक या उससे पहले निकालने का विकल्प मिलेगा। यह सुविधा सिर्फ टियर-1 खाते मिलेगी। एसएलडब्ल्यू के जरिए निकाली गई राशि पूरी तरह से कर मुक्त होगी। वहीं, एन्यूटी के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।
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ऐसे करना होगा निवेदन: एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए एक बार निवेदन करना होगा। ग्राहकों को इस सुविधा को शुरू और खत्म करने की तिथि बतानी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि वे कितनी राशि किस अंतराल पर चाहते हैं। प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी। इस शेष राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा।
क्या है मौजूदा नियम: नियमों के मुताबिक एनपीएस में जमा कुल कोष में से 60 फीसद राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है, जबकि शेष 40 फीसद राशि से पेंशन के लिए एन्यूटी प्लान खरीदना होता है। 60 फीसद राशि की निकासी एकमुश्त या सालाना आधार पर कई बार कर सकते हैं। यदि सालाना आधार पर निकासी होती है तो प्रत्येक वर्ष इसके लिए आवेदन करना होता है।
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