पेंशन नियमों में बदलाव के संकेत, एनपीएस से किस्तों में निकाल सकेंगे पूरी रकम
NPS News: आने वाले दिनों में एनपीएस खाते से फंड निकासी को 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक किया जा सकता है। पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित राशि निकासी सुविधा शुरू की है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी है। व्यवस्थित राशि निकासी सुविधा (SLW) के जरिए एनपीएस खाते से फंड निकासी को 60 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी तक किया जा सकता है। पेंशन कोष नियामक (PFRDA) के अध्यक्ष डॉ. दीपक मोहंती ने हाल में आयोजित एनपीएस चिंतन शिविर में इसके संकेत दिए हैं।
गौरतलब है कि पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस सदस्यों के लिए व्यवस्थित राशि निकासी सुविधा शुरू की है। इसके तहत सदस्य सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60 फीसदी परिपक्वता राशि को मासिक/तिमाही/छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं।
यह सुविधा सेवानिवृÈत्ति की तिथि से शुरू होकर 75 वर्ष तक की उम्र तक उपलब्ध है। पहले इस फंड को इसे सालाना आधार पर या एकमुश्त निकालने की अनुमति थी।
ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा: एसएलडब्ल्यू सुविधा में एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक एन्यूटी/पेंशन प्लान खरीदने से छूट दी गई है। यानी सदस्य पूरा पैसा एनपीएस खाते में ही रख सकते हैं और नियमित अंतराल पर निकासी कर सकते हैं।
यदि पीएफआरडीए का नया प्रस्ताव लागू होता है तो सदस्यों को एसएलडब्ल्यू से 100 फीसदी रकम निकालने की अनुमति मिल जाएगी। पेंशन नियामक का कहना है कि इससे धनराशि लंबे समय तक एनपीएस कोष के तहत बनी रहेगी और सदस्य चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाते रहेंगे। यह विकल्प उन्हें ज्यादा पसंद आएगा।
ऐसे करना होगा निवेदन: एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू सुविधा शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए एक बार निवेदन करना होगा। ग्राहकों को इस सुविधा को शुरू और खत्म करने की तिथि बतानी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि वे कितनी राशि किस अंतराल पर चाहते हैं। प्रत्येक भुगतान के बाद शेष राशि एनपीएस में निवेश के रूप में बनी रहेगी। इस शेष राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा।
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