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छह महीने में क्रेडिट सुइस को बकाया पेमेंट कीजिए, SC ने स्पाइसजेट चेयरमैन को दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस का बकाया चुकाने के लिए अगले छह महीनों तक का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि आप हर महीने 1 मिलियन डॉलर चुकाइए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Sep 2023 01:41 PM
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छह महीने में क्रेडिट सुइस को बकाया पेमेंट कीजिए, SC ने स्पाइसजेट चेयरमैन को दिया आदेश

क्रेडिट सुइस के कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन स्पाइसजेट की मांग मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट सुइस का बकाया चुकाने के लिए अगले छह महीनों तक का वक्त दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक छह महीने के भीतर एयरलाइन को 3 मिलियन डॉलर के बकाया का भुगतान करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और इस तारीख पर भी अजय सिंह को अदालत में उपस्थित रहना होगा। बता दें कि स्पाइसजेट चेयरमैन अजय सिंह के वकील कपिल सिब्बल ने बकाया भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा था।

कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती: बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन को क्रेडिट सुइस के बकाया भुगतान करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को 22 सितंबर तक क्रेडिट सुइस को एक किश्त के रूप में 5,00,000 डॉलर का भुगतान करने के साथ-साथ डिफॉल्ट रकम के लिए 1 मिलियन डॉलर का भुगतान करने को कहा था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर भुगतान नहीं करते तो अगली तारीख पर आपको यानी चेयरमैन अजय सिंह को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट की सख्ती के बाद स्पाइसजेट ने क्रेडिट सुइस को 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया था।

एयरलाइन ने क्या कहा: स्पाइसजेट एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगले 6 महीनों में 3 मिलियन डॉलर बकाया का भुगतान करने के हमारे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। यह कंपनी और हमारे हितधारकों के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है और हम इसके लिए न्यायालय का आभारी हैं। हम अपना बकाया पूरा और समय पर चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 

क्या है पूरा मामला: दरअसल, स्विट्जरलैंड की कंपनी क्रेडिट सुइस के साथ स्पाइस जेट ने साल 2011 में विमान इंजन के मेंटेनेंस के लिए एक करार किया था। यह करार 10 साल के लिए था लेकिन साल 2013 में क्रेडिट सुइस ने आरोप लगाया कि स्पाइसजेट एयरलाइन समय पर पेमेंट नहीं कर रही है। इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में लंबे समय तक चली और कोर्ट ने स्पाइसजेट को उड़ान सेवाएं बंद कर देने तक का आदेश दे दिया। इस आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आपसी सहमति से सुलझाने को कहा। यह मामला नहीं सुलझने की वजह से क्रेडिट सुइस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट की स्पाइसजेट एयरलाइन पर सख्ती बढ़ गई।

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