Hindi Newsबिजनेस न्यूज़sahara india sahara shree subrat roy latest update Hearing in Supreme Court today against relief to Sahara Group companies - Business News India

सहारा समूह की कंपनियों को राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं सहारा का केस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर 2021 को सहारा समूह के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राय और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

Drigraj एजेंसी, नई दिल्लीThu, 26 May 2022 01:46 AM
share Share
पर्सनल लोन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की उस याचिका पर गुरुवार यानी आज सुनवाई करेगा, जिसमें सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की जांच पर रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। मामला न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था।

सहारा समूह की कंपनियों की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल शहर में नहीं हैं। कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाली एजेंसी एसएफआईओ की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अनुरोध पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

एसएफआईओ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 13 दिसंबर 2021 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह के प्रमुख और अन्य के खिलाफ बाद की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी थी, जिसमें दंडात्मक कार्रवाई और लुकआउट नोटिस शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट 17 मई को एसएफआईओ की याचिका पर विचार करने को तैयार हो गया, जिसमें सहारा समूह की कंपनियों को राहत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें