Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance Future Group extends deal deadline of 24713 crore

रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप 24,713 करोड़ के सौदे की समय सीमा बढ़ी

रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के थोक व खुदरा कारोबार को खरीदने का सौदा पूरने की समय-सीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है। फ्यूचर...

Drigraj Madheshia नई दिल्ली। एजेंसी, Fri, 2 April 2021 05:28 PM
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रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के थोक व खुदरा कारोबार को खरीदने का सौदा पूरने की समय-सीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है। फ्यूचर रिटेल के द्वारा शेयर बाजारों को दी गयी एक सूचना के अनुसार, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने लांग स्टॉप डेट (लंबी प्रतीक्षा तिथि) के तहत सौदा पूरा करने की समयावधि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी है।

सौदे की घोषणा 29 अगस्त 2020 को की गयी थी

लंबी अवधि की तिथि के अंदर संबंधित पक्षों को सौदा पूरा करना होता है। फ्यूचर रिटेल ने कहा, योजना और अन्य लेन-देन दस्तावेजों के प्रावधानों के अनुसार, आरआरवीएल ने अधिकार प्रदान करने की कवायद की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक 'लॉन्ग स्टॉप डेट' की समयसीमा का विस्तार किया गया है, जिसे विधिवत स्वीकार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि रिलायंस और फ्यूचर के इस सौदे का अमेजन विरोध कर रही है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और उसका अंतिम निर्णय आना है। इस सौदे की घोषणा 29 अगस्त 2020 को की गयी थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा शेयर बाजारों से इस सौदे को मंजूरियां मिल चुकी हैं। एनसीएलटी और शेयरधारकों से मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है।

डील को लेकर रिलायंस और अमेजन आमने-सामने

सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप पर इस सौदे पर आगे बढ़ने से लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को भी कार्यवाही बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, हालांकि तब तक आदेश सुनाने को नहीं कहा है जब तक वह अपना आदेश नहीं सुना देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पिछले महीने फ्यूचर ग्रुप को सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसे फ्यूचर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।इससे पहले अमेजन ने इस सौदे के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय पंचाट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने सौदे को रोक दिया था। बाद में अमेजन ने पंचाट के उसी फैसले को अमल में लाने के लिये उच्च न्यायालय की शरण ली थी। 

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