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Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RBI imposed fine of rs 1-4 crore penalty on Bank of india and bandhan bank shares crashed

RBI ने इस बैंक पर ठोका ₹1.4 करोड़ का जुर्माना, शेयर धड़ाम, निवेशक निराश

Bank Of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया (RBI Imposed Penalty) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

Tarun Pratap Singh न्यूज एजेंसी, नई दिल्लीThu, 14 March 2024 01:37 AM
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुवार बैंक के शेयरों का भाव 8.52 प्रतिशत की गिरावट के बाद 128.25 रुपये के लेवल पर आ गया था। आज भी निवेशकों की निगाह कंपनी के प्रदर्शन पर रहेगी। 

इस बैंक पर भी लगा जुर्माना 

रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना 'जमा पर ब्याज दर', 'बैंकों में ग्राहक सेवा', 'कर्ज पर ब्याज दर' और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। कल कंपनी के शेयरों का भाव 5.48 प्रतिशत की गिरावट के साथ 178.35 रुपये पर आकर बंद हुआ। जोकि 52 वीक लो लेवल के 175.30 रुपये के बेहद करीब है। 

इस बीच, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर 'एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी' और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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