Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़PM Kisan Samman Nidhi If you want to take the installment of November then do these measures now

पीएम किसान सम्मान निधि: नवंबर की किस्त लेनी है तो अभी कर लें ये उपाय

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17 000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2...

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 3 Sep 2020 02:22 PM
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17 000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 30 लाख और किसानों को 2-2 हजार रुपये भेजा है। पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए सालाना तीन किस्तों में 6000 रुपये का लाभ उठाने के लिए कुल 8 करोड़ 81 लाख लाभार्थी हैं।

अगर आपको अगस्त की 2000 रुपये की किस्त नहीं मिल पाई है तो हो सकता है आपके डाक्यूमेंट में कोई कमी रह गई हो। मसलन, हो सकता है आपके आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती हो। अगर ऐसा हुआ तो आपको नवंबर वाली किस्त भी नहीं मिल पाएगी। ऐसी गलती को आप घर बैठे दुरुस्त कर सकते हैं। जानें आसान स्टेप..

  • PM-Kisan Scheme की ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं। इसके फार्मर कॉर्नर के अंदर जाकर Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर सबमिट करें।
  • अगर आपका केवल नाम गलत होता है यानी कि अप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग-अलग है तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं।
  • अगर कोई और गलती है तो इसे आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें

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अगर आवेदन करने के बाद भी पैसा न मिले तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन (PM-Kisan Helpline 155261 या 1800115526 (Toll Free) पर संपर्क करें। वहां से भी बात न बने तो मंत्रालय के दूसरे नंबर (011-23381092) पर भी बात कर सकते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इसके लाभ से वंचित होंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को स्कीम से बाहर रखा गया है।

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