बैकफुट पर पवन मुंजाल! जब्त प्रॉपर्टी के एवज में ₹25 करोड़ देने को तैयार
हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंजाल की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था।

हीरो मोटरकॉर्प के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) पवन कांत मुंजाल अपनी जब्त प्रॉपर्टी के एवज में 25 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं। पवन कांत मुंजाल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंजाल की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था।
क्या है मामला: दरअसल, हाईकोर्ट में ईडी के एक आवेदन पर सुनवाई हो रही थी। इस आवेदन में ईडी ने 10 नवंबर को जब्त की गई संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। इसी दौरान पवन कांत मुंजाल के वकील मुकुल रोहतगी और दयान कृष्णन ने एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करने या एक निश्चित समयावधि में पैसा जमा करने की पेशकश की। इसके बाद ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि वह इस संबंध में निर्देश लेंगे। ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी है। पवन मुंजाल के खिलाफ ईडी की कार्यवाही पर दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही रोक लगा चुका है।
बता दें कि ईडी के आवेदन में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 5 (5) के अनुसार मुंजाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की अदालत से अनुमति भी मांगी गई है।
पवन मुंजाल पर लगे ये आरोप
जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में तब बताया गया था कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी- साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) ने 2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान अलग-अलग देशों में करीब 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को अवैध तरीके से बाहर पहुंचाया। इसका इस्तेमाल अंततः पवन मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।
ईडी यह जांच मुंजाल के खिलाफ केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की जांच इकाई राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर कर रहा था।
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