पनीर बटर मसाला डिश पर कुल 22 फीसदी GST देना होगा? समझें-Twitter का गणित
सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि पनीर, बटर, मसाला पर अलग-अलग जीएसटी लगाया गया है लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि तीनों को मिलाकर पनीर बटर मसाला डिश बना दें तो कितना जीएसटी देना होगा।
बीते 18 जुलाई से डेली यूज के पैकेज्ड फूड आइटम पर जीएसटी लगाए जाने का सोशल मीडिया पर नए ढंग से कैल्कुलेशन हो रहा है। सोशल मीडिया के धुरंधर चुटीले मीम्स या जोक के जरिए जीएसटी को समझा रहे हैं। इसी कड़ी में पनीर बटर मसाला डिश पर लगने वाले जीएसटी के बारे में भी बताया गया है। यही नहीं, #PaneerButterMasala ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था।
कितना जीएसटी देना होगा: सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि पनीर, बटर, मसाला पर अलग-अलग जीएसटी लगाया गया है लेकिन कोई यह नहीं बता रहा कि तीनों को मिलाकर पनीर बटर मसाला डिश बना दें तो कितना जीएसटी देना होगा।
वहीं, एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में समझाया- पनीर पर 5 फीसदी जीएसटी, बटर पर 12 फीसदी और मसाला पर 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। इसका मतलब ये है कि आप पनीर बटर मसाला डिश पर कुल 22 फीसदी जीएसटी देंगे। इसी तरह के एक मीम को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी शेयर किया है। उन्होंने शेयर करते हुए ट्वीट किया- ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड शानदार है क्योंकि यह 'जीएसटी' लगाने की मूर्खता को दर्शाता है।
आपको बता दें कि ग्राहकों को ब्रांडेड और एक यूनिट कंटेनर में पैक चावल, गेहूं और आटे सहित अन्य वस्तुओं के लिए अब अधिक भुगतान करना होगा। पहले से पैक और लेबल वाली दालें, चावल, गेहूं, और आटा जैसे अनाज अब एक यूनिट कंटेनर में ब्रांडेड और पैक किए जाने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी के दायरे में आएंगे। दही, पनीर लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुओं पर भी प्री-पैकेज्ड और लेबल किए जाने पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।
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