पैन-आधार लिंक है या नहीं, इस तरह करें चेक, जानें लेट फीस के साथ लिंकिंग प्रोसेस
PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म होने वाली है। इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं।
PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म होने वाली है। इस डेडलाइन तक 1000 रुपये के जुर्माने के साथ पैन-आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। अगर आप तय समय सीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा। आइए जानते हैं पैन आधार को लिंक कैसे करें?
अपने पैन को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक कैसे करें -
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eportal.incometax.gov.in पर जाएं।
2. यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
3. यहां आपका पैन कार्ड या आधार नंबर आपकी यूजर आईडी के रूप में काम करेगा।
4. अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट आफ बर्थ डालकर पोर्टल पर लॉग इन करें।
5. अपनी स्क्रीन पर एक पॉप-अप नोटिफिकेशन देखें, जिसमें पैन को आधार से जोड़ने को लेकर कहा गया है। यदि यह दिखाई नहीं देता है, तो होमपेज के बाईं ओर 'Quick Links' सेक्शन पर जाएं।
6. यहां 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।
7. इसके बाद अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड पर दर्ज नाम डालें।
8. यदि लागू हो, तो "I have only the year of birth on Aadhaar card." वाले बॉक्स को चेक करें।
9. कैप्चा कोड वेरिफाई करें।
10. एक बार जब आपके द्वारा दी गई डिटेल आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाता है, तो कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाएगा।
कितना जुर्माना है
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यक्ति 30 जून तक 1000 रुपये के शुल्क पर अपने आधार कार्ड को अपने पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि 31 मार्च, 2022 से पहले आधार-पैन लिंकिंग मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से, ₹500 का शुल्क लगाया गया था और बाद में 1 जुलाई, 2022 से इसे बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया था।
अगर आप अपने पैन कार्ड को पहले लिंक करवा चुके हो, पर आपको याद नहीं है तो हम आपको बताते हैं कैसे इसे चेक कर सकते हैं। आइए जानते आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक कैसे करें?
1- सबसे पहले लिंक को ओपन करें - https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
2- अब पैन कार्ड और आधार कार्ड डीटेल्स साझा करें।
3- व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्या होगा?
1. आयकर नियमों के तहत, जिन करदाताओं के पैन को उनके आधार से आवश्यकतानुसार लिंक नहीं किया गया है, उनके पैन 1 जुलाई, 2023 को निष्क्रिय हो जाएंगे।
2. ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
3. पैन निष्क्रिय होने पर ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज ड्यू नहीं होगा।
4. टीडीएस और टीसीएस हाई रेट पर कटेगा ।
हालांकि, संबंधित अधिकारियों को सूचित करने और 1,000 रुपये भुगतान करने के बाद 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।
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