एनपीएस में अधिक मुनाफा कमाने का मौका, निवेशक अब एक नहीं तीन पेंशन फंड मैनेजर चुन सकेंगे
NPS Fund Manager : इससे पहले एनपीएस ग्राहकों के पास पेंशन कोष निधि प्रबंधक (फंड मैनेजर) चुनने की सुविधा नहीं थी। अब निवेशक अलग-अलग परिसंपत्ति वर्ग के लिए तीन फंड मैनेजर चुन सकेंगे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के निवेशकों को अब अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। इसको लेकर पेंशन नियामक ने सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार, अब निवेशक अलग-अलग परिसंपत्ति वर्ग के लिए तीन फंड मैनेजर चुन सकेंगे। इस निवेश के तहत एनपीएस ग्राहक अलग-अलग परिसंपत्ति वर्ग में निवेश कर सकते हैं। इनमें इक्विटी, सरकारी बांड, कॉरपोरेट बांड और वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग शामिल हैं।
इससे पहले एनपीएस ग्राहकों के पास पेंशन फंड मैनेजर चुनने की सुविधा नहीं थी। जब ग्राहक एक पेंशन फंड मैनेजर चुनता था तो जो पैसे एनपीएस के अलग-अलग संपत्ति वर्ग में डाले गए थे, वो उसी प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया जाता था। मतलब एक फंड मैनेजर हर संपत्ति को देखता था। अब ग्राहक हर संपत्ति वर्ग के लिए अलग-अलग फंड मैनेजर चुनेंगे।
इन शर्तों का पालन करना होगा
1. इस सुविधा के लिए ग्राहकों को परिसंपत्ति आवंटन के लिए सक्रिय पसंद का विकल्प चुनना होगा, स्वचालित का नहीं।
2. इसका लाभ वैकल्पिक परिसंपत्ति वर्ग में नहीं मिलेगा। सिर्फ इक्विटी, सरकारी सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बांड की परिसंपत्ति में ही सुविधा मिलेगी।
3. इसका लाभ सभी नागरिक वर्ग (टियर-एक), एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल (टियर-एक) और टियर-तीन (सभी तरह के ग्राहक) की श्रेणी में ही मिलेगा। मतलब टियर-1 एनपीएस खाता रखने वाले सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते, अगर उनके पास टियर-2 खाता है, तभी फायदा मिलेगा।
4. योजना में जो नए निवेशक आएंगे, वो पंजीकरण के तीन महीने बाद ही विभिन्न फंड मैनेजर चुन सकेंगे।
यह भी पढ़ें: NPS का नया नियम मोदी सरकार की तरफ से दिवाली का गिफ्ट, जानें किसे, कैसे और कितना पहुंचाएगा फायदा
फायदा कैसे होगा?
आपने एनपीएस निवेश के लिए एचडीएफसी पेंशन फंड को फंड मैनेजर चुना है और आप इक्विटी और बांड में निवेश करते हैं तो यही दोनों कोष निधि का प्रबंधन कर रहा होगा। अब आप इक्विटी के लिए अलग और बांड के लिए अलग-अलग प्रबंधक चुन सकेंगे। इससे फायदा यह है कि आप संपत्ति के हिसाब से अधिक बेहतर फंड मैनेजर चुन पाएंगे।
किस्तों में पैसे निकालने की सुविधा: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीते दिनों सर्कुलर जारी कर बताया था कि ग्राहकों को चरणबद्ध तरीके से लमसम निकालने की व्यवस्थित एकमुश्त निकासी की सुविधा मिलेगी। अब ग्राहक अपने पेंशन कोष का 60 फीसदी हिस्सा 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना तौर पर निकालने का विकल्प ले सकते हैं।
जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।