Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Online gaming companies will have to pay 28 percent GST Modi cabinet also approved

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देना होगा 28% GST, मोदी कैबिनेट ने भी मारी मुहर

मोदी कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी।

Tarun Pratap Singh न्यूज एजेंसी, नई दिल्लीWed, 9 Aug 2023 09:36 PM
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मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत टैक्स (Tax) लगाने के लिए जीएसटी (GST) कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी काउंसिल ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।

काउंसिल ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे। यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आईजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन को पारित करेंगे।

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