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1 जनवरी 2024 से बदल जाएंगे कई नियम, 31 दिसंबर से पहले हो जाएं अपडेट वरना होगा नुकसान

Rules will Change from 1st Jan 2024: डीमैट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन और आईटीआर 31 दिसंबर से पहले भर लें। वहीं, गूगल, पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों को बंद पड़ी यूपीआईडी को दोबारा शुरू करना पड़ेगा।

Drigraj Madheshia नई दिल्ली, एजेंसी।, Fri, 22 Dec 2023 12:35 AM
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नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस माह के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें, जिसमें डीमैट और म्यूचुअल फंड का नॉमिनेशन और आईटीआर 31 दिसंबर से पहले भर लें। वहीं, कंपनियों को बंद पड़ी यूपीआईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

1. आईटीआर दाखिल न करने पर लगेगा जुर्माना: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जुर्माने के साथ आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत, जो व्यक्ति तय तिथि से पहले अपना रिटर्न दाखिल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देर से आईटीआर फाइल करने वालों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, जिन करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

2. बैंक लॉकर कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य : आरबीआई के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय-सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक कर दी गई है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उनका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने 31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए फेज में रिन्यूवल प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।

3. नई सिम खरदीने पर केवाईसी जरूरी : 1 जनवरी, 2024 से नये सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, नए सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करना होगा। यानी की पेपर आधारित नो-योर-कस्टमर (KYC) प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं, दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी। हालांकि, नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे।

4. नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य: सेबी ने सभी डीमैट खाताधारकों के लिए 1 जनवरी, 2024 तक नॉमिनी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारकों के विफल रहने पर वे शेयरों में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने की समय सीमा पहले 30 सितंबर थी, जिसे तीन महीने बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, सेबी ने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर पैन, नॉमिनेशन, कांटैक्ट डिटेल, बैंक खाता विवरण और उनके संबंधित फोलियो नंबर्स के लिए नमूना हस्ताक्षर जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है।

 

5. निष्क्रिय यूपीआई ​​आईडी बंद होंगे: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई ​​आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है] जो एक वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) को 31 दिसंबर तक इसका पालन करना होगा।

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