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इस फॉर्म से भी भर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानें डिटेल्स 

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी, आपके पास रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 20 दिन ही शेष हैं। ऐसे में अगर आप रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म-26एएस...

हिन्दुस्तान टीम नई दिल्लीSat, 13 July 2019 11:14 AM
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वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी, आपके पास रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 20 दिन ही शेष हैं। ऐसे में अगर आप रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म-26एएस आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है। आप फॉर्म-26एएस की मदद से टैक्स देनदारी की गणना कर आसानी से आपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं। अगर, आपने नौकरी बदली है और फॉर्म-16 लेना भूल गए हैं तो फॉर्म-26एएस से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

क्या है फॉर्म-26एसस
एक वित्त वर्ष में किसी भी तरह की आय पर कर चुकाने का विवरण फॉर्म-26एसस से मिलता है। आप इस फॉर्म की मदद से अपनी आय पर कर की देनदारी की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म-26एसस में कर जमा करने वाले व्यक्ति/संस्था का नाम, टैन या पैन नंबर, टैक्स की रकम आदि का भी ब्योरा होता है।

कहां से लें फॉर्म-26एएस
आयकर विभाग की वेबसाइट से आप फॉर्म-26एएस को डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म-26एएस को डाउनलोड करने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करें। इसके बाद माय अकाउंट खंड में आप व्यू फॉर्म-26एएस (टैक्स क्रेडिट) टैब पर क्लिक करें। यहां पर आपको निर्धारण वर्ष चुनना होगा। उसके बाद उस साल का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जन्म दिन फॉर्म-26एस को खोलने के लिए पासवर्ड की तरह इस्तेमाल होता है।

रिटर्न भरने में कैसे करेगा मदद
फॉर्म-26एएस की मदद से आप अपने बैंक खाते में आया पैसा और उस पर कर की देनदारी की गणना कर सकते हैं। आप किस आयकर स्लैब में और आप पर कितनी कर की देनदारी बनती है वह आप इस फॉर्म की मदद से सही आकलन किया जा सकता है। अगर आप पर कर की देनदारी बनती है तो आप वह देकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह आपको फॉर्म-16 के बिना भी आयकर रिटर्न फाइल करने में मदद करता है।

जानकारी को सत्यापित करें
कर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप फॉर्म-26एएस से रिटर्न दाखिल कर रहें तो सबसे पहले फॉर्म में दी हुई जानकारी को सत्यापित करें। यह सुनिश्चित करें कि फॉर्म 26एएस में उनकी कंपनी के काटे गए कर की सही है या नहीं। आमतौर पर दो दिन के अंदर टीडीएस रिटर्न का ब्योरा अपडेट हो जाता है। आप संबंधित दस्तावेजों से इसे सत्यापित करें। अगर आपके पास फॉर्म-16, टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16ए आदि हैं तो इससे डाटा का मिलान करें। यह चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके पैन नंबर की सही जानकारी किसी भी फॉर्म में नहीं है, तो उसे दुरुस्त करें।

ये सारे विवरण फॉर्म में मिलेंगे
- चुकाए गए कर और टैक्स रिफंड का विवरण
- अचल संपत्ति की बिक्री पर टैक्स कटौती का ब्योरा
- किराये पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स कटौती
- बैंक से बड़े लेनेदेन की जानकारी
- अग्रिम कर भुगतान की जानकारी
- सालभर में चुकाए गए सभी कर का विवरण
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