जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने की समीक्षा और बाजरा पर छूट जैसे मुद्दे छाए रह सकते हैं
GST Council meeting: सात अक्टूबर को होनी वाली जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28% कर के कार्यान्वयन की समीक्षा होने की प्रबल संभावना है। वहीं बाजरा पर टैक्स कम हो सकता है
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद 7 अक्टूबर को अपनी आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 फीसद कर के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के साथ-साथ बाजरा सहित अन्य वस्तुओं में दर पुनर्गठन के लंबित प्रस्तावों और जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना पर भी विचार कर सकती है।बाजरा को लोकप्रिय बनाने पर सरकार के फोकस को देखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट देने की मंजूरी दे सकती है। परिषद द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए जीएसटी रेट की भी समीक्षा करने की संभावना है, जिन पर वर्तमान में 18 फीसद जीएसटी लगता है।
जीएसटी परिषद का एक अन्य प्रमुख एजेंडा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना होने की उम्मीद है। जबकि, सरकार ने पिछले महीने देश के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में 31 अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना को अधिसूचित किया है। हालांकि, चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्तियों के लिए संदर्भ की शर्तों सहित प्रक्रियात्मक मुद्दे अभी भी लंबित हैं।
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तेजी से बढ़ रही है अपीलों की संख्या
केंद्र और राज्य उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में जीएसटी मामलों को आगे बढ़ाने के लिए साल के अंत तक न्यायाधिकरण चालू हो जाएंगे। उद्योग मंडल सीआईआई के अनुसार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और पिछले दो वर्षों में 2020-21 में 5,499 से दोगुने से भी अधिक बढ़कर 2022-23 में 11,899 मामले हो गए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 फीसद जीएसटी
इस बीच, राज्यों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 फीसद जीएसटी का विवादास्पद मुद्दा भी शामिल होने की उम्मीद है। जबकि, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से लेवी के कार्यान्वयन को अधिसूचित कर दिया है। हालांकि, इस बारे में अनिश्चितता बनी हुई है कि इसे कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि कई राज्यों ने अभी तक इसके लिए सक्षम कानून पारित नहीं किया है या अध्यादेश जारी नहीं किया है। उद्योग जगत ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
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