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PPF और SCSS जैसे सेविंग स्कीम के निवेशक ध्यान दें, जल्दी कर लें ये काम वरना फ्रीज हो सकता है अकाउंट

गाइडलाइंस के अनुसार, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के निवेशकों को अपना आधार नंबर 30 सितंबर से पहले पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जमा कर देना है।

लाइव हिन्दुस्तान नई दिल्लीSun, 3 Sep 2023 05:28 PM
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अगर आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की किसी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश कर रखा है तो यह खबर आपके लिए है। वित्त मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या दूसरे किसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के निवेशकों को अपना आधार नंबर 30 सितंबर से पहले पोस्ट ऑफिस या बैंक शाखा में जमा कर देना है। अगर इस डेट तक आधार नंबर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आपके स्मॉल सेविंग अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन अनिवार्य कर दिया है। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 से ही लागू है।

इस दिन है पैन-आधार सबमिशन की लास्ट डेट
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार, "यदि किसी जमाकर्ता ने इन सेविंग्स स्कीम में पहले ही खाता खोल लिया है लेकिन अपना आधार नंबर संबंधित ऑफिस में जमा नहीं किया है तो उसे 1 अप्रैल, 2023 से 6 महीने की अवधि के भीतर ऐसा करना होगा।" बता दें कि 6 महीने की अवधि 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होगी।

भुगतने पड़ सकते हैं ऐसे परिणाम
1. आपके निवेश पर जो भी ब्याज बन रहा होगा उसे आपके बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।
2. आप अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि खातों में निवेश नहीं कर पाएंंगे।
3. आपके बैंक खाते में मैच्युरिटी की राशि जमा नहीं की जाएगी।
4. यदि निवेशक 6 महीने के भीतर आधार नंबर जमा करने में विफल रहता है तो उसका खाता तब तक इनेक्टिव रहेगा जब तक वह संबंधित ऑफिस को आधार नंबर प्रोवाइड नहीं कर देता है।

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