Hindi Newsबिजनेस न्यूज़invested in mutual funds SIP complete pan Aadhaar linking before 31 march check how - Business News India

म्यूचुअल फंड SIP में करते हैं निवेश? तो इस तारीख तक पूरा करें ये काम वरना अब नहीं निकाल पाएंगे पैसा

अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual fund) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर हो सकती है। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक  (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक कर...

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 13 Feb 2022 02:06 AM
share Share
पर्सनल लोन

अगर आप म्यूचुअल फंड (Mutual fund) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह बेहद काम की खबर हो सकती है। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार से लिंक  (PAN-Aadhaar Link) नहीं किया है तो 31 मार्च 2022 तक कर लें, क्योंकि ऐसा न करने पर आपका पैन नंबर  (PAN Card) अमान्य हो जाएगा। इसका सीधा असर म्यूचुअल फंड में की हुई इन्वेस्टमेंट (mutual fund investment) पर पड़ेगा। यानी अगर आप तय तारीख के बाद भी पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आप न तो म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर सकेंगे और न ही अपना पैसा निकाल सकेंगे। बता दें कि इस तरह के निवेश साधन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य रहता है। 

नहीं कर सकेंगे नया निवेश
अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश कर रहे हैं या किसी अन्य स्कीम में पहली बार निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आपका पैन कार्ड वैलिड होना चाहिए। वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं लेकिन आपका पैन इनवैलिड हो चुका है तो अपने वर्तमान म्यूचुअल फंड निवेश में अतिरिक्त यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे।Mutual Fund में निवेश करने के लिए, आपको दो दस्तावेजीकरण प्रक्रिया (Documentation Process) से गुजरना होगा। एक, आपको अपने ग्राहक को जानिए (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा और दूसरा, आपके पास एक वैध पैन होना चाहिए। ऐसे में आधार से लिंक न होने के कारण अगर आपका पैन अमान्य हो जाता है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाएंगे। 

SIP भी रुक जाएगा
अगर आपका पैन इनवैलिड हो जाता है तो सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) से किए जाने वाला निवेश भी रुक जाएगा। यानी आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नई यूनिट नहीं जोड़ सकेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया है तो पैन इनवैलिड होने पर उसे निकाल नहीं सकेंगे। यानी रिडेंप्शन रिक्वेस्ट्स रिजेक्ट हो जाएगी। वहीं, सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) भी रुक जाएगा।

जानें कैसे करें PAN Card को Aadhaar Card से लिंक-

- अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आर इस लिंक पर क्लिक करके अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। 

-  बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अपने स्टेटस को देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें। 

- अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक‘Click here’ पर क्लिक करें। यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी। 

- अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको "your PAN is linked to Aadhaar Number" ये कंफर्मेशन दिखाई देगा। 

- अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको इस लिंक  https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर क्लिक करना होगा। इसके बाद "Link Aadhaar" पर क्लिक करें। 

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें