सुकन्या समृद्धि योजना में लगाएं पैसे और 21 साल की उम्र में अपनी लाडली को बनाए करोड़पति
Sukanya Samriddhi Yojana: यदि कोई व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में प्रति माह ₹12,500 का निवेश करना शुरू कर देता है, तो लड़की 21 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना: 'बेटी बचाओ, बेटीओ पढ़ाओ' अभियान को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) शुरू की। आज भी यह योजना आपकी लाडली बिटिया की न केवल पढ़ाई बल्कि शादी में होने वाले खर्चों से आपकी चिंता को खत्म कर देगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी लड़की के जन्म के तुरंत बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में प्रति माह ₹12,500 का निवेश करना शुरू कर देता है, तो लड़की 21 साल की उम्र में करोड़पति बन जाएगी।
अगर आप अपनी लड़की के जन्म के बाद एसएसवाई खाते में हर महीने 12,500 या सलाना ₹1.50 लाख का निवेश करना शुरू कर देते हैं तो वह लड़की के 21 साल की होने पर लगभग ₹69 लाख आपके पास हो जाएंगे। यह रकम आपकी लाडली की शादी और पढ़ाई के खर्चे को आसानी से पूरा कर देगी। इतना ही नहीं आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में एसएसवाई खाते में निवेश किए गए ₹1.50 लाख पर आयकर छूट का दावा भी कर सकते हैं।
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें घोषित करते हुए एसएसवाई ब्याज दर 8.2 फीसदी घोषित की है। हालांकि, यह SSY ब्याज दर हर तिमाही में बदल सकती है, लेकिन मेच्योरिटी के समय लगभग 8 पर्सेंट के शुद्ध रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर: कोई भी व्यक्ति अपने सुकन्या समृद्धि योजना खाते में तब तक जमा कर सकता है जब तक कि उसकी बेटी 14 साल की नहीं हो जाती। लड़की के 18 वर्ष की हो जाने पर मेच्योरिटी का 50 पर्सेंट निकाल सकते हैं और शेष राशि लड़की के 21 वर्ष की होने पर निकाली जा सकती है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति लड़की के 18 वर्ष की हो जाने के बाद उसके SSY खाते से पैसे निकालना नहीं चाहता तो उसके 21 वर्ष की होने के बाद पूरी राशि निकाल सकता है।
मेच्योरिटी के समय अपने पैसे पर 8.2 पर्सेंट रिटर्न मानते हुए अगर कोई व्यक्ति 12 किस्तों में हर महीने ₹12,500 या एक समय में ₹1.50 लाख का निवेश करता है तो मेच्योरिटी पर यह रकम करीब ₹69,32,648 होगी।
इनकम टैक्स में भी फायदा: सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में एसएसवाई खाते में निवेश किए गए ₹1.50 लाख तक के आयकर लाभ का दावा किया सकता है। इस पर अर्जित एसएसवाई ब्याज और एसएसवाई मेच्योरिटी राशि भी 100 पर्सेंट टैक्स फ्री है।
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