15 दिन में जमा करें PAN, आयकर विभाग इन टैक्सपेयर्स को भेज रहा है मैसेज
अगर व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 जमा करना होता है। यह फॉर्म एक तरह का घोषणापत्र होता है, जिसमें आवेदक को अपने नाम, पता के साथ ही पैन नंबर नहीं होने की जानकारी देनी होती है।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपने फॉर्म 60/61 सब्मिट किया है तो आयकर विभाग की ओर से आपको एक SMS/ईमेल भेजा जा सकता है। इस मैसेज में आयकर विभाग 15 दिन के भीतर रिपोर्टिंग इकाई को पैन कार्ड सब्मिट करने को कह रहा है। अगर पैन नहीं है तो इसके आवेदन के लिए फॉर्म 49ए भरने को कहा जा रहा है।
क्या है फॉर्म 60: एक व्यक्ति को अक्सर वित्तीय लेनदेन के लिए अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) बताना या जमा करने की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति के पास पैन नहीं है, तो फॉर्म 60 जमा करना होता है। यह फॉर्म एक तरह का घोषणापत्र होता है, जिसमें आवेदक को अपने नाम, पता के साथ ही पैन नंबर नहीं होने की जानकारी देनी होती है। वहीं, फॉर्म 49ए की बात करें तो इसके जरिए आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयकर विभाग का मैसेज: विभाग के मैसेज में लिखा गया है- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान फॉर्म 60/61 में आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो इसे तुरंत फॉर्म 49ए के तहत आवेदन करें। अगर पैन मौजूद है तो 15 दिनों के भीतर पैन नंबर रिपोर्टिंग इकाई को जमा किया जाना चाहिए।
आयकर विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके एसएमएस भेजे जाने की पुष्टि की है। विभाग ने कहा कि यह एक वास्तविक एसएमएस/ईमेल है। इस एसएमएस/ईमेल के प्राप्तकर्ता कृपया ध्यान दें: यदि आपके पास पैन नहीं है, तो आपसे पैन प्राप्त करने और रिपोर्टिंग इकाई (आरई) को पैन की रिपोर्ट करने का अनुरोध किया जाता है।"
बता दें कि रिपोर्टिंग संस्थाओं के उदाहरणों में बैंक, डाकघर आदि शामिल हैं। इस संबंध में किसी जानकारी या सवाल के लिए cmcpc_support@insight.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा 1800 103 4215 नंबर पर डायल कर जानकारी ले सकते हैं।
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