Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़How much GST cess will be charged on Pan Masala pouch new formula decided

पान मसाला के पाउच पर कितना लगेगा GST सेस, तय हुआ नया फॉर्मूला

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जीएसटी सेस के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का 0.32 गुना वसूला जाएगा। नई दरें एक अप्रैल, 2023 की तारीख से लागू हो गई हैं।

Tarun Pratap Singh न्यूज एजेंसी, नई दिल्लीSun, 9 April 2023 08:10 PM
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सरकार ने पान मसाला एवं तंबाकू उत्पाद विनिर्माताओं पर एक अप्रैल से प्रभावी खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित जीएसटी सेस को निर्धारित कर दिया है। पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की दर से लगने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अलावा उसपर मूल्य के अनुपात में सेस लगता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक, जीएसटी सेस के तौर पर पान मसाला पाउच के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) का 0.32 गुना वसूला जाएगा। नई दरें एक अप्रैल, 2023 की तारीख से लागू हो गई हैं।

तंबाकू गुटखा वाले पान मसाला पर जीएसटी उपकर आरएसपी का 0.61 गुना लगेगा जबकि सिगरेट एवं पाइप वाली तंबाकू सामग्री के लिए यह दर 0.69 गुना है। तंबाकू चबाना, फिल्टर वाली खैनी और जर्दा पर आरएसपी का 0.56 गुना उपकर लगेगा जबकि हुक्का एवं ब्रांडेड कच्चे तंबाकू के लिए यह दर 0.36 गुना है।

खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर जीएसटी उपकर लगाने से तंबाकू विनिर्माताओं को अब पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों के कारखाने से बाहर निकलते समय अंतिम खुदरा मूल्य पर उपकर चुकाना होगा। इससे कर चोरी को रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि उपकर को कारखाना के स्तर पर ही वसूल लिया जाएगा।एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि आरएसपी-आधारित उपकर व्यवस्था अपनाने से सरकार को राजस्व का अधिक टिकाऊ जरिया मिल सकता है। उन्होंने कहा कि विनिर्माता के स्तर पर कर इकट्ठा होने से पान मसाला उद्योग में कर चोरी को कम किया जा सकता है।

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