नरेश गोयल को HC से झटका, अवैध गिरफ्तारी की याचिका खारिज, ED ने कही ये बात
जानकारी के लिए बता दें कि नरेश गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरेश गोयल की बैंक ऋण चूक से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
क्या कहा याचिका में: अपनी याचिका में नरेश गोयल ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों का पालन किए बिना की गई थी। उन्होंने एक विशेष अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसने उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद की गई थी। ईडी के मुताबिक नरेश गोयल की हिरासत जरूरी है क्योंकि वह टालमटोल कर रहे हैं और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
ईडी ने क्या कहा: एजेंसी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि नरेश गोयल द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से झूठी, तुच्छ, परेशान करने वाली, कानून की दृष्टि से खराब और एक गुप्त मकसद से दायर की गई थी। ईडी ने कहा कि यह याचिका कानूनी हिरासत से बचने और भागने का एक साधन मात्र थी।
1 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी: बता दें कि नरेश गोयल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें 1 सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था और एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 सितंबर तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। 14 सितंबर को गोयल को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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