ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी की बैठक सात को, ड्रीम11 ने कर दिया यह काम
GST Council: पिछली बैठक में ये तय हुआ था कि 1 अक्टूबर से सभी राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करेंगे। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार इसे लागू कर देना चाहती है।
अगले महीने यानी अक्टूबर की 7 तारीख को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने से जुड़े तौर तरीकों समेत कई पुराने लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होने के आसार हैं। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार इसे लागू कर देना चाहती है।
पिछली बैठक में ये तय हुआ था कि 1 अक्टूबर 2023 से सभी राज्य ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग के अलावा कसीनो और घुड़दौड़ पर दांव के कुल अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। बहुत हद तक संभव है कि 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल की इस बैठक के बाद सरकार इसे लागू करने से जुड़े नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।
जीएसटी परिषद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि परिषद की 52वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मिलेट पर जीएसटी दरों में कटौती को लेकर चर्चा हो सकती है।
ड्रीम11 ने नोटिस के खिलाफ अपील की
ऐप आधारित खेल मंच ड्रीम11 ने जीएसटी नोटिस के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील की है। इस नोटिस में ड्रीम11 से उसके मंच के जरिए लगाए गए पिछले दांव के लिए पूर्व तिथि से 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी की मांग की गई है। जीएसटी अधिकारियों ने ई-गेमिंग मंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसके बाद 22 सितंबर को यह याचिका दायर की गई।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारियों ने ई-गेमिंग मंच को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया, जिसके बाद 22 सितंबर को यह याचिका दायर की गई। याचिका के अनुसार कर की मांग 2017-18 के लिए 216.94 करोड़ रुपये और 2018-19 के लिए 1,005.77 करोड़ रुपये है। ड्रीम11 ने कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। नोटिस में कहा गया कि कंपनी की सेवाएं जुए के रूप में थीं, जिस पर 28 प्रतिशत कर लगेगा।
याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता के अपने मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार यह नोटिस अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि आदेश में माना गया है कि याचिकाकर्ता की ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं मुख्य रूप से कौशल के खेल हैं, और ये जुआ/सट्टेबाजी के समान नहीं हैं।
ई-गेमिंग कंपनी ने कहा कि जारी किए गए नोटिस में अधिकार क्षेत्र का अभाव है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। संपर्क करने पर ड्रीम11 ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और कसीनो व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके मंच पर लगाए गए दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी देने के लिए ऐसा ही नोटिस मिला है।
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