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आपकी फ्लाइट लेट है या कैंसिल? रिफंड मिलेगा या नहीं... यहां जानिए नियम और अपने अधिकार 

Airlines Refund Rights: इन दिनों दिल्ली-NCR समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Dec 2023 08:33 AM
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Airlines Refund Rights: इन दिनों दिल्ली-NCR समेत पूरा उत्तर भारत ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो तक पहुंच गई है। इसका सबसे बड़ा असर यातायात पर पड़ रहा है। इन दिनों कई फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं तो कुछ को डायवर्ट करना पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स कैंसिल भी कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और वे अपना गुस्सा ग्राउंड स्टाफ पर निकाल रहे हैं। इसके वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम की मार, विमानों की कमी और क्रू की कमी जैसे कई कारण हैं, जिससे उड़ाने प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट रही है या लेट होने की वजह से आप फ्लाइट कैंसिल करना चाह रहे हैं या फिर एयरलाइन ने आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मुआवजा को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि इन मामलों में रिफंड के क्या हैं नियम- 

फ्लाइट कैंसिल होने पर- 
अगर आपकी फ्लाइट किसी वजह से कैंसिल होने जा रही है तो नियम के मुताबिक, एयरलाइन कंपनी यात्री को ट्रैवल डेट से कम से कम दो सप्ताह पहले बताएगी या कोई वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था करेगी या फिर रिफंड देगी। यदि फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे पहले कैंसिल होती है तो इस स्थिति में एयरलाइन को वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था या वापस से टिकट देनी होगी।

फ्लाइट लेट होने पर--
इन दिनों फ्लाइट का लेट होना आम बात है। ऐसे में नियम के मुताबिक, एयरलाइन को अपने कस्टमर्स को मील और रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि फ्लाइट 24 घंटे से अधिक या छह घंटे से अधिक लेट है, तो ऐसी स्थिति में एयरलाइन द्वारा यात्रियों के लिए ठहरने का इंतजाम करना पड़ेगा।

ओवरबुकिंग के मामले में- 
ओवरबुकिंग के मामले में एयरलाइन को यात्री के लिए एक ऑल्टरनेट फ्लाइट अरेंज करनी होगी। ये फ्लाइट पहली फ्लाइट से एक घंटे से ज्यादा लेट नहीं हो सकती है। अगर एयरलाइन 24 घंटे के अंदर कोई दूसरी फ्लाइट अरेंज करता है तो यात्री को मुआवजे के रूप में टिकट का 200 प्रतिशत रिफंड मिलेग। हालांकि, ये मुआवजा 10 हज़ार से ज्यादा का नहीं हो सकता है।

नवंबर में 2.69 लाख यात्रियों को रिफंड
आपको बता दें कि नवंबर में 2.69 लाख यात्रियों को फ्लाइट लेट होने के चलते एयरलाइंस द्वारा मुआवजा दिया गया। लगभग 40 हजार यात्रियों को टिकट कैंसिल के लिए मुआवजा दिया गया और 1231 को बोर्डिंग से इनकार करने के लिए मुआवजा दिया गया। 
 

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