25 साल तक हर महीने पेंशन, बच्चों के लिए बड़ा सहारा है EPFO की ये स्कीम
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पेंशन की रकम मासिक विधवा पेंशन का 75 प्रतिशत है। एक समय में दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को ये रकम दी जाती है। ये न्यूनतम रकम 750 रुपये की है।

EPS 95 Scheme: एम्प्लॉई प्रॉविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवार को कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक सुविधा पेंशन से जुड़ी हुई है। दरअसल, EPFO की ओर से एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत बच्चों को पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलती है जो अनाथ हैं। आसान भाषा में समझें तो जिन बच्चों के पैरेंट्स में से कोई एक भी नौकरीपेशा थे और ईपीएस मेंबर रहे हों, वो पेंशन के हकदार हैं।
कितनी मिलती है रकम
EPFO की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पेंशन की रकम मासिक विधवा पेंशन का 75 प्रतिशत है। एक समय में दो अनाथ बच्चों में से प्रत्येक को ये रकम दी जाती है। ये न्यूनतम रकम 750 रुपये प्रतिमाह की होती है। मतलब ये कि EPS के तहत 2 अनाथ बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये मिलते हैं। पेंशन का भुगतान 25 वर्ष की उम्र तक किया जाता है। यदि कोई अक्षमता से पीड़ित है तो पेंशन का भुगतान जीवनभर किया जाता है। अगर बच्चे अनाथ हैं और पेंशन के दायरे में आते हैं तो EPFO को पैरेंट की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी।
विधवा महिला को पेंशन: स्कीम के तहत कर्मचारी के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन भी दी जाती है। इस पेंशन के तहत न्यूनतम 1000 रुपये मिलते हैं। अगर कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक मासिक पेंशन मिलती है। बच्चों को मिलने वाली पेंशन की रकम विधवा पेंशन का 25 फीसदी होता है। हालांकि, इसके लिए शर्त है कि कर्मचारी ने मृत्यु से पहले पेंशन के लिए जरूरी शर्तों को फॉलो किया था।
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