Higher pension: खारिज हुए आवेदन में सुधार का मौका मिलेगा, नियोक्ता को रद्द करने का कारण कर्मचारी को बताना होगा
EPFO: ईपीएफओ पोर्टल पर उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा दी गई है। अब आवेदक अपने खारिज हुए आवेदन में सुधार कर सकते हैं साथ ही नियोक्ता को रद्द करने का कारण कर्मचारी को बताना होगा
ईपीएफओ सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत उच्च पेंशन के लिए किए गए आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं। यह सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यदि आवेदन अटक गया है तो इसमें सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक महीने का वक्त मिलेगा। वहीं, किसी कर्मचारी का आवेदन नियोक्ता ने खारिज कर दिया है तो उसे इसका कारण बताया होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इस संबंध में हाल में निर्देश जारी किए हैं।
सभी नियोक्ताओं की मंजूरी जरूरी: निर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ द्वारा आवेदन को स्वीकृत करने से पहले सभी नियोक्ताओं (पुराने या वर्तमान) को उनके स्तर पर सत्यापन और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। इस पर सभी नियोक्ताओं को मंजूरी अनिवार्य होगी। उच्च पेंशन के लिए नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करना होता है। नियोक्ता आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकता है। यदि आवेदन खारिज किया जाता है तो इसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को बताना होगा। नियोक्ताओं के पास अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। इसे नियोक्ता द्वारा आवेदनों की समीक्षा और सत्यापन के लिए एक निश्चित समयरेखा के रूप में देखा जा सकता है।
इन वजहों से आवेदन अस्वीकार हो सकता है: कर्मचारियों को दो स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। एक, पूर्व नियोक्ता आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, भले ही दस्तावेज़ सही हों। दूसरा, पिछले नियोक्ता ने अभी तक आवेदन की समीक्षा नहीं की हो। इसके चलते ईपीएफओ उच्च पेंशन का आवेदन अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार करने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
सदस्य के पास यह होगा विकल्प
जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन के आवेदन की स्थिति को ट्रैक करेगा तो यह ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर दिखाया जाएगा। यदि नियोक्ता ने आवेदन को मंजूरी नहीं दी है तो कर्मचारी को आवेदन में आवश्यक सुधार करने या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने का मौका मिलेगा। इसके लिए अस्वीकृति पत्र जारी होने से एक महीने का समय होगा।
ऐसे कर सकते हैं ट्रैक
1. ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करें। होम पेज पर सर्विसेज सेक्शन में जाकर for employee विकल्प का चयन करें।
2. नए पेज पर फिर से सर्विसेज सेक्शन में जाएं और member UAN/online service लिंक पर क्लिक करें।
3. नए पेज पर नीचे की ओर इंपोर्टेंट लिंक्स सेक्शन में जाएं और track application status for pension on higher wages लिंक पर क्लिक करें।
4. फिर पावती संख्या/UAN नंबर/पीपीओ नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा।
5. इससे आवेदन की स्थिति दिखाई देने लगेगी। यदि खारिज हुआ है तो rejected status दिखाई देगा। इसके साथ रिवाइज्ड का विकल्प भी होगा।
6. इस पर क्लिक कर आवेदन में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
7. इसके लिए नियोक्ता के पास अपने दावे के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे। नियोक्ता उनकी पुनर्समीक्षा करेगा।
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