EPFO ने हायर पेंशन के लिए दिया 2 महीने का मौका, कैसे करें अप्लाई, असर समझें
EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा 12 प्रतिशत योगदान बंट जाता है।
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को अधिक पेंशन लेने का विकल्प देने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। EPFO के मुताबिक हायर पेंशन चाहने वाले ग्राहक अगले दो महीने यानी 3 मई 2023 तक विकल्प का चयन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर नवंबर 2022 में एक आदेश जारी किया था। इसी के बाद EPFO ने हायर पेंशन से जुड़े दिशानिर्देश का सर्कुलर जारी किया है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि कैसे आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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- सबसे पहले ईपीएफओ की https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पोर्टल पर विजिट
- यहां पर आपको पेंशन ऑन हायर सैलरी टैब दिखाई देगा। इस टैब पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा, जिसमें "ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म" का भी विकल्प दिया होगा। 1 सितंबर 2014 से पहले सेवा में या उसके बाद नौकरी कर रहे कर्मचारियों इस विकल्प पर क्लिक करें।
- अब, अपनी स्क्रीन पर पूछे जाने वाले विवरण दर्ज करें। इसमें यूएएन, नाम, जन्म तिथि, आधार संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और कैप्चा शामिल है।
- इसके बाद "ओटीपी प्राप्त करें" पर क्लिक करें।
- आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा।
वर्तमान में EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है जबकि नियोक्ता द्वारा 12 प्रतिशत योगदान ईपीएफ में 3.67 प्रतिशत और ईपीएस में 8.33 प्रतिशत के रूप में बंट जाता है।
वहीं, भारत सरकार एक कर्मचारी की पेंशन में 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है, जबकि कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान नहीं करते हैं। EPFO ने कुछ पात्र सदस्यों को 3 मई, 2023 तक EPS के तहत हायर पेंशन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है।
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