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बोर्डिंग से मना करने पर टैक्स समेत रिफंड देगी एयरलाइन, DGCA लेकर आया नया ड्राफ्ट

DGCA New Rule: हवाई यात्रियों (Air passengers) के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 23 Dec 2022 10:32 AM
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DGCA New Rule: हवाई यात्रियों (Air passengers) के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए (DGCA) ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर एयरलाइन कंपनी टिकट को डाउनग्रेड करता है या फिर पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करता है तो एयरलाइन को अपने पैसेंजर को टैक्स समेत रिफंड करना होगा। दरअसल, डीजीसीए उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जारी करेगा, जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस द्वारा उनके मर्जी के बिना 'डाउनग्रेड' किया गया है। बता दें कि यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बिना डाउनग्रेड करने को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

एयरलाइन को भरना होगा जुर्माना भी 
डीजीसीए के ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि फ्लाइट कैंसिल होने की स्थिति में एयरलाइन कम से कम दो सप्ताह पहले वैकल्पिक उड़ान की सूचना और व्यवस्था करेगी। इसके अलावा,  बशर्ते एयरलाइन दो सप्ताह से कम और  24 घंटे बाद तक उड़ान रद्द करती है तो एयरलाइन को जुर्माना भी भरना होगा और एयरलाइन को यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। इतना ही नहीं ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं, अगर बोर्डिंग से मना किया तो 20 हजार रुपये की जुर्माना राशि का प्रस्ताव भी है। 

आपको बता दें कि डीजीसीए सीएआर में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो खासतौर से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। इसमें टिकट को डाउनग्रे़ड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। 

एजेंसी इनपुट के साथ
     

     


 

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