ऊंची पेंशन के लिए आवेदकों को 2000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे
EPFO Higher Pension: ईपीएफओ उच्च पेंशन के लिए जो भी अतिरिक्त या बकाया राशि निर्धारित करेगा, उसकी कटौती पीएफ खाते में उपलब्ध राशि से की जाएगी। ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए 17.49 लाख आवेदन मिले हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अधिक पेंशन के आवेदकों से अतिरिक्त योगदान या बकाया राशि लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि संगठन ने पहले चरण में कुल 1,974 करोड़ रुपये के लिए 32,951 आवेदकों को मांग पत्र जारी किए हैं। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की हालिया बैठक में इसकी जानकारी दी गई। इस दौरान सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक ने बताया कि अधिक पेंशन के सभी आवेदनों के निपटाने में कुछ वक्त लग सकता है। ईपीएफओ को कुल मिलाकर उच्च पेंशन के लिए 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इनमें से 6 लाख 29 हजार आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है और इन्हें मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, लगभग 5 लाख 27 हजार आवेदनों में नियोक्ताओं को अतिरिक्त विवरण या विसंगतियों में सुधार के लिए भी लिखा है। करीब 3,618 आवेदनों को खारिज किया गया है।
पैसा जमा करने वाले ही पात्र होंगे: बताया जा रहा है कि बैठक में अधिक पेंशन के वित्तीय प्रभाव और इसे लागू करने की प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ईपीएफओ ने इस मुद्दे के समाधान के लिए वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति की है, जो सभी पहलुओं का बारीकी से मूल्यांकन कर रहा है।
सभी आवेदनों के विश्लेषण या अध्ययन के बाद ही आवेदनकर्ताओं को अधिक पेंशन फंड की बकाया राशि के लिए मांग पत्र जारी किए जा रहे हैं। सभी आवेदनों के निपटारे के बाद ही अधिक पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जो आवेदक पैसा जमा करेंगे, वे उच्च पेंशन के लिए पात्र होंगे।
आवेदनकर्ताओं को समय मिलेगा: बताया जा रहा है कि अतिरिक्त भुगतान के तौर पर जो भी राशि निर्धारित होगी, उसे ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके बारे में सूचना उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी। पैसा जमा करने और कोष के अंतरण के लिए सहमति देने के लिए आवेदकों को समय दिया जाएगा।
भुगतान के लिए ये विकल्प मिलेंगे: ईपीएफओ उच्च पेंशन के लिए जो भी अतिरिक्त या बकाया राशि निर्धारित करेगा, उसकी कटौती पीएफ खाते में उपलब्ध राशि से की जाएगी। यदि पीएफ खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो सदस्य को सीधे या नियोक्ता के माध्यम से जमा करनी होगी।
कई बातों पर अब भी असमंजस: विशेषज्ञों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य अब भी सटीक प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। बहुत से कर्मचारी यह नहीं जान पा रहे हैं कि पेंशन की गणना कैसे होगी। हालांकि, ईपीएफओ ने इसे लेकर कैलकुलेटर जारी किया है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। सदस्य इस बात से भी अवगत नहीं है कि बहुत ज्यादा राशि मांगे जाने की स्थिति में उन्हें उच्च पेंशन योजना से बाहर होने का विकल्प मिलेगा या नहीं।
31 दिसंबर तक सत्यापन का मौका: आवेदन के बाद कर्मचारियों से प्राप्त दस्तावेजों का ईपीएफओ सत्यापन कर रहा है। संबंधित कर्मचारियों और नियोक्ताओं से वेतन विवरण समेत अन्य जरूरी जानकारियां मांगी जा रही हैं। सभी जरूरी कागजात को जमा या वेबसाइट पर अपलोड करने और सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है।
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