अमेजन-रिलायंस विवाद दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मंच के आदेश के खिलाफ फ्यूचर रिटेल ने लगाई गुहार
किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने रिलायंस समूह के साथ कंपनी के सौदे के खिलाफ सिंगापुर स्थित अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता मंच के अंतरिम आदेश से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय...
किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने रिलायंस समूह के साथ कंपनी के सौदे के खिलाफ सिंगापुर स्थित अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता मंच के अंतरिम आदेश से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सिंगापुर के मध्यस्थता मंच ने अमेरिकी ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन की अर्जी पर 25 अक्टूबर को अंतरिम आदेश में फ्यूचर को अपना कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के करार पर आगे न बढ़ने को कहा है। यह करार 24,713 करोड़ रुपये का है।
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फ्यूचर समूह की कंपनी एफआरएल ने अदालत से कहा कि अमेजन मध्यस्थता अदालत के अंतरिम आदेश का 'दुरुपयोग' कर रहा है। एफआरएल ने कहा कि उसने सात नवंबर 2020 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक 'आवश्यक' दावा दायर किया है। कंपनी ने अदालत से अनुरोध किया है कि उसे सिंगापुर के आपातकालिक मध्यस्थता फोरम के अंतरिम आदेश का दुरुपयोग करते हुए उसके सौदे में अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी (अमेजन) के हस्तक्षेप से छुटकारा दिलाया जाए। एफआरएल ने कहा है कि अमेजन ने मध्यस्थ निर्णय के लिए जिस समझौते को मुद्दा बनाया है उस समझौते में वह कोई पक्ष नहीं है।
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