Zee-Sony विलय पर फिर उठे सवाल, एक्सिस फाइनेंस ने NCLAT का किया रुख
NCLT ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प सहित जी एंटरटेनमेंट के कई लेंडर्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था।
Zee-Sony Merger: जी एंटरटेनमेंट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जी एंटरटेनमेंट-सोनी पिक्चर्स के विलय पर NCLT के फैसले को NCLAT में चुनौती दी गई है। यह चुनौती एक्सिस फाइनेंस ने दी है। हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने भी इस फैसले को चुनौती देने के लिए NCLAT का रुख किया था।
क्या था फैसला: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मुंबई पीठ ने 10 अगस्त को जी-सोनी और सोनी की सहायक कंपनी बांग्ला एंटरटेनमेंट के बीच समग्र विलय योजना को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही NCLT ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प सहित जी एंटरटेनमेंट के कई लेंडर्स द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था। अब इस आदेश को NCLAT के समक्ष चुनौती दी गई है।
अगस्त 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर सुभाष चंद्रा और अन्य के खिलाफ अपने मुकदमे में जी, एस्सेल मॉरीशस और सोनी को शामिल करने के लिए एक्सिस फाइनेंस द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था। कंपनी सुभाष चंद्रा से 146 करोड़ रुपये की वसूली करना चाह रही थी।
आईडीबीआई बैंक NCLAT के समक्ष जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ एक अन्य मामला भी लड़ रहा है, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुभाष चंद्रा-परिवार के नेतृत्व वाली मनोरंजन फर्म को नोटिस जारी किया है।
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