पैन-आधार लिंकिंग की बढ़ी डेडलाइन, अब जुर्माने पर क्या है नियम, यहां जानें 8 सवालों के जवाब
Aadhaar PAN Linking New Deadline: पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है।
Aadhaar PAN Linking New Deadline: पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ गई है। आयकर विभाग ने इस डेडलाइन को तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। कहने का मतलब है कि आप 30 जून तक 1000 रुपये की लेट फीस के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। आइए जानते हैं पैन-आधार लिंकिंग से जुड़े कुछ जरूरी सवालों के जवाब।
1. सवाल- 31 मार्च के बाद पैन कार्ड पर कोई असर होगा?
जवाब- नहीं। दरअसल, अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी। आयकर विभाग ने कहा था कि इस अवधि तक लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है। ऐसे में अब 30 जून तक आपका पैन कार्ड पहले की तरह एक्टिव रहेगा।
यह भी पढ़ें- पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इस तारीख के बाद लगेगा ₹10,000 का जुर्माना, इन लोगों के लिए राहत
2. सवाल- 30 जून के बाद क्या होगा?
जवाब- आयकर विभाग के मुताबिक 30 जून 2023 तक पैन-आधार की लिंकिंग नहीं होने की स्थिति में 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा भर रह जाएगा।
3. सवाल- पैन कार्ड निष्क्रिय होने का नुकसान क्या है?
जवाब- पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर ना तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे और ना ही टैक्स रिफंड मिल सकेगा। पैन कार्ड निष्क्रिय रहने पर उस अवधि में रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम में प्रावधान है। इसके अलावा फाइनेंस से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। उदाहरण के लिए आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे या फिर 50 हजार रुपये से ज्यादा अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। इसके अलावा शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में निवेश आदि में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
4. सवाल- पैन-आधार लिंकिंग सभी के लिए जरूरी है?
जवाब-1 जुलाई, 2017 तक पैन कार्ड जिन यूजर्स को जारी किया गया और जिसके पार आधार कार्ड भी है, उसके लिए लिंकिंग जरूरी है। हालांकि, यह लिंकिंग असम, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय के निवासी पर लागू नहीं होगा। एक अनिवासी या जो लोग पिछले साल तक 80 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।
5. सवाल- पैन और आधार को लिंक कराने पर पैसे भी लगेंगे?
जवाब- हां, आप 30 जून तक पैन और आधार कार्ड को लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद लिंकिंग कराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा चुका है।
6. सवाल- पैन और आधार लिंकिंग की सुविधा फ्री में क्यों नहीं है?
जवाब- दरअसल, साल 2017 से सरकार पैन और आधार की लिंकिंग पर जोर दे रही है। इसके लिए कई बार डेडलाइन को बढ़ाई गई। हालांकि, 2022 में पहली बार आयकर विभाग ने लिंकिंग नहीं कराने पर जुर्माने लगाने की बात कही। जुर्माने की रकम पहले 500 रुपये थी, जो बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है।
7. सवाल- निष्क्रिय पैन कार्ड कभी एक्टिव होगा?
जवाब- अगर आपने पैन-आधार की लिंकिंग नहीं कराई और पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया तो इसके बाद भी जुर्माने के साथ लिंक करा सकते हैं। हालांकि, पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव होने में समय लग जाएगा।
8. सवाल- कैसे करें आधार-पैन को लिंक?
जवाब- सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक पर जाएं। यहां होमपेज पर पर दो फ़ील्ड होंगे जहां टैक्सपेयर्स को पैन और आधार नंबर दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको एक पॉप-अप मैसेज मिलेगा। यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो मैसेज इस प्रकार होगा: "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है"। यदि लिंक नहीं हैं, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखाई देगा: "पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें"।
अंत में आधार-पैन लिंक करने के बाद टैक्सपेयर्स को ये मैसेज दिखाई देगा: "आपका आधार-पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट यूआईडीएआई को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है। कृपया बाद में होम पेज पर 'लिंक आधार स्टेटस' लिंक पर क्लिक करके स्टेटस चेक करें।"
बजट 2024 जानेंHindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, इनकम टैक्स स्लैब Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।