Hindi Newsबिजनेस न्यूज़Aadhaar card PAN linking How to activate inoperative PAN check process - Business News India

पैन-आधार लिंक की डेडलाइन खत्म: निष्क्रिय हो गया आपका पैन तो अब भी मौका, ऐसे कराएं एक्टिव 

₹1,000 का लेट फाइन देकर पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। जिन टैक्सपेयर्स ने इस तारीख तक दोनों को लिंक नहीं किया है, वे आयकर से संबंधित सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

Varsha Pathak मिंट, नई दिल्लीMon, 3 July 2023 04:06 PM
share Share
पर्सनल लोन

Aadhaar-PAN linking: ₹1,000 का लेट फाइन देकर पैन को बायोमेट्रिक आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी। जिन टैक्सपेयर्स ने इस तारीख तक दोनों को लिंक नहीं किया है, वे आयकर से संबंधित कुछ सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि, ऐसा नहीं कि अब पैन को इनएक्टिव नहीं कराया जा सकता है। आप अब भी जुर्माना भरकर आसानी से अपने पैन को एक्टिव करा सकते हैं। 

क्या है नियम
बता दें कि 1 जुलाई, 2023 से पैन उन व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय हो गया है, जो इसे आधार से लिंक करने में विफल रहे हैं। साथ ही टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) उच्च दर पर काटा जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जुर्माने के भुगतान के बाद करदाता अपना पैन सक्रिय कर सकता है। यह प्रक्रिया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) पोर्टल पर चालान संख्या आईटीएनएस 280 के तहत प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और लघु शीर्ष 500 (अन्य रसीदें) के साथ राशि का भुगतान करके की जा सकती है। 

इस तरह पैन कार्ड को फिर से सक्रिय करें 
28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 1000 रुपये की पेनाल्टी देने के बाद तय अथॉरिटीज को आधार कार्ड की सूचना देकर 30 दिन के अंदर पैन कार्ड फिर से एक्टिव करवा सकता है। आइए जानते हैं प्रोसेस- 

- इसके लिए आप सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग-इन करें। 
- इसके बाद पैन को आधार से लिंक करने के विकल्प पर क्लिक करें।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप से पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी। सभी कॉलम भरने के बाद 1000 रुपये के जुर्माने की राशि भरना होगा। 
- यहां आप ई-पे टैक्स के माध्यम से जुर्माने की राशि का भुगतान कर सकते हैं। इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी। 

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें