Hindi Newsबिजनेस न्यूज़Aadhaar card and PAN card linking process know step-by-step information

आधार-कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने का ये है सबसे आसान तरीका, जानें एक-एक स्टेप की जानकारी

Aadhaar Pan Card Linking Process: आधार कार्ड और पैन कार्ड को 1000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 30 जून है। आइए लिंक (Aadhaar-Pan Link) करने का प्रोसेस जानते हैं -

Tarun Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 30 June 2023 07:37 AM
share Share
पर्सनल लोन

Aadhaar Pan Card Linking Process: आधार कार्ड और पैन कार्ड को 1000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 30 जून है। ऐसे लोग जो अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कर पाए हैं उनके पास आज आखिरी मौका है। आइए जानते हैं कि कैसे कोई यह चेक कर पाएगा कि उसका आधार कार्ड-पैन कार्ड से लिंक है या नहीं? क्या है जुर्माने के साथ लिंक करने का प्रोसेस - 

आधार-पैन कार्ड लिंक स्टेटस चेक करने का प्रोसेस - 

1- जिस भी व्यक्ति को अपना स्टेटस देखना है उसे -  https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status लिंक पर क्लिक करना होगा। 
2- अब आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। 
3- तीसरे प्रोसेस में आपको ‘व्यू लिंक आधार’ स्टेटस वाले विकल्प का चयन करना होगा। यहीं से पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड-पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। 

जुर्माने का भुगतान कैसे करें? 

अगर पेमेंट करने वाला व्यक्ति e-Pay टैक्स अथराइज्ड है तो पेमेंट के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें - 

1- सबसे पहले व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाना होगा। यहां क्विक लिंक सेक्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। 
2- आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांगी गई जानकारी सही से भरें। 
3- अब आपको e-Pay टैक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। 
4- पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी लिखें और कंफर्म कर दें। पेमेंट करने वाले व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड जाएगा। 
5- अपना ओटीपी सही से भरें। यह  प्रोसेस पूरा करने के बाद e-Pay टैक्स पेज पर जाना होगा। 
6- यहां इनकम टैक्स सिलेक्ट करें। 
7- अपना एसेसमेंट ईयर 2-23-24 चुनें और पेमेंट टाइप (500/1000) से आगे बढ़ें 
8- अमाउंट अपने आप फाइल्ड हो जाएगा। अब विकल्प का चयन करें। 
9- चालान जनरेट होने के बाद भुगतान के तरीके को सिलेक्ट करना होगा। बैंक की वेबसाइट पर जाकर यह भुगतान किया जा सकेगा। 

1- इतना प्रोसेस पूरा करने के बाद एक बार फिर ई-फाइलिंग पोर्टल के होम-पेज आ जायें। यहां लिंक आधार वाले विकल्प को चुनना होगा। 
2- आपसे पैन कार्ड-आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। जिसे सही से भरें। 
3- यह जानकारी साझा करने के बाद e-Pay टैक्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
4- नीचे हाइपर लिंक दिया होगा उसे सिलेक्ट करें (NSDL पोर्टल) 
5- एनएसडीएल पोर्टल पर चालान नंबर - /ITNS 280 पर क्लिक करें। 
6- टैक्स -0021 का चयन करें और पेमेंट के ऑप्शन 500 पर जाएं। 
7- एसेसमेंट ईयर 2023-24 लिखें और आगे बढ़ने का चयन करें। 
8- पेमेंट फीस देने के बाद आधाप और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। पेमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 से 5 गिन लगेगा। 

अभी वैलिडेशन का प्रोसेस बचा है - 

1- वैलिडेशन के लिए आधार कार्ड सेक्शन पर जाएं। 
2- आधार नंबर लिखें और वैलिडेट करें। 
3- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं यहां लिंक आधार सेक्शन पर जाएं। 
4- पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखें और वैलिडेट पर क्लिक करें। 
5- ओटीपी आएगा उसे सही से भरें। 
6- आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस अब पूरा हो गया है। 

 जानें Hindi News , Business News की लेटेस्ट खबरें, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें