Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Aadhaar based fraud will be controlled e KYC will be copmleted without aadhaar number

नई व्यवस्था: आधार से होने वाले फ्रॉड पर लगेगी लगाम, नंबर के बिना होगी ई-केवाईसी

Aadhaar Updates: इस व्यवस्था में आधार की जानकारी में की गई किसी भी तरह की छेड़छाड़ का आसानी से पता संबंधित एजेंसी लगा सकेगी। केवाईसी डाटा को आधार धारक द्वारा प्रदान किए गए पासकोड के साथ जोड़ा गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Dec 2023 07:59 AM
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आधार नंबर के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत किसी भी संस्थान को आधार नंबर दिए बगैर ई-केवाईसी कराई जा सकेगी। ग्राहक को केवल विशेष फाइल (XML) जिप फॉर्मेट में जमा करनी होगी। संस्थान खुद इस फाइल को पढ़कर केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करेगा।

फाइल डाउनलोड करनी होगी: इस सुविधा में ग्राहक का केवाईसी ब्योरा एक्सएमएल फाइल में दर्ज कर दिया जाता है, जिस पर डिजिटल रूप से प्राधिकरण के हस्ताक्षर होते हैं। इस फाइल को सिर्फ विशेष मशीन के जरिए ही पढ़ा जा सकता है। इस तरह बिना आधार नंबर बताए ई-केवाईसी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। एक्सएमएल फाइल को जिप फॉर्मेंट में प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी।

छेड़छाड़ का पता लग सकेगा: प्राधिकरण के अनुसार, इस व्यवस्था में आधार की जानकारी में की गई किसी भी तरह की छेड़छाड़ का आसानी से पता संबंधित एजेंसी लगा सकेगी। केवाईसी डाटा को आधार नंबर धारक द्वारा प्रदान किए गए पासकोड के साथ जोड़ा गया है।

  • सबसे पहले आधार की आधिकारिक वेबसाइट https//myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिए लॉगइन करें।
  • इससे आधार का डैशाबोर्ड खुल जाएगा। यहां ऑफलाइन ई-केवाईसी के बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आधार पेपरलेस ई-केवाईसी के लिए एक शेयर कोड दर्ज करना होगा। इस कोड का इस्तेमाल भविष्य में इस फाइल को खोलने के लिए होगा।
  • अब डाउनलोड पर क्लिक करें। इससे जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसका पासवर्ड आपका शेयर कोड होगा, जो कि वेबसाइट खोलते समय आपने दर्ज किया था।

अब 14 मार्च 2024 तक फ्री में करें आधार अपडेट: अब माई आधार पोर्टल के जरिए बिना कोई शुल्क दिए 14 मार्च 2024 तक अपडेट किया जा सकेगा।  डॉक्यूमेट्स को myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन या किसी भी आधार केंद्र पर जाकर जमा किए जा सकते हैं।
अपडेट के लिए जरूरी डाक्यूमेंट

  • राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/पते वाला प्रमाण पत्र, और भारतीय पासपोर्ट, जो पहचान और पते दोनों के प्रमाण के रूप में मान्य हैं।
  • पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंडरी या सीनियर स्कूल की मार्कशीट या फोटोग्राफ युक्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (TC), सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्य हैं।
  • बिजली/पानी/गैस बिल (पिछले 3 महीने का ), बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, किराया/ पट्टा/ लीव एवं लाइसेंस समझौता केवल पते के प्रमाण के रूप में मान्य है।

 

 

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