1 अप्रैल से बदल रहे हैं 10 जरूरी नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर, देख लें लिस्ट
Rules Changes From 1 April 2023: कल यानी 1 अप्रैल से नए फाइनेंस ईयर 2023-24 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इनकम टैक्स व उससे रिलेटेड कई नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ ही कई अन्य नियम भी बदलेंगे।
Rules Changes From Tomorrow 1st April 2023: कल यानी 1 अप्रैल से नए फाइनेंस ईयर 2023-24 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इनकम टैक्स से रिलेटेड कई नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स लिमिट बढ़ने तक और डेट म्यूचुअल फंड पर कोई एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स जैसे कई प्रमुख बदलाव होंगे। इसके अलावा कल एलपीजी के नए रेट अपडेट होंगे, कारों के दाम बढ़ने वाले हैं। साथ ही सोने की बिक्री के हॉलमार्क अनिवार्य होगा। वहीं, ई-गोल्ड पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार से-
1. बीते फरवरी महीने में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई अहम ऐलान किए थे। 1 अप्रैल 2023 से नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट टैक्स व्यवस्था के रूप में काम करेगी। हालांकि टैक्सपेयर टैक्स भरने के लिए पुरानी व्यवस्था का चयन कर सकेंगे।
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2. न्यू रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख की गई है। पहले यह छूट ₹5 लाख तक की थी। मतलब ये कि 7 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो गई है। इसके अलावा न्यू रिजीम के तहत 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया जाए। ये दोनों नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
3. सोने की ज्वेलरी और संबंधित वस्तुओं पर हॉलमार्किंग 1 अप्रैल, 2023 से अनिवार्य कर दी गई है। 1 अप्रैल से केवल 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। यानी 31 मार्च 2023 के बाद चार अंकों के हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले आभूषणों की बिक्री नहीं की जा सकती है।
4. 1 अप्रैल से सड़क यात्राएं महंगी हो जाएंगी। पूरे देश में राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ाई जा सकती है। हालाकि, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के लिए संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के अधिकारियों ने कहा कि देश का पहला एक्सेस-नियंत्रित राजमार्ग अब 1 अप्रैल से उपयोगकर्ताओं से 18 प्रतिशत अधिक टोल टैक्स वसूल करेगा। इधर, कल से ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी सफर महंगा हो जाएगा। एनएचएआई ने टोल की दरों में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।
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5. 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई से लेन-देन भी महंगा हो सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) फीस लागू करने को कहा है। इसके सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपये से अधिक की राशि के UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। बता दें कि इससे आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
6. 1 अप्रैल से गाड़ी खरीदना भी महंगा पड़ेगा। अगले महीने से टाटा मोटर्स (Tata Motors), हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) और मारुति ने अपने गाड़ियों पर दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं, एक अप्रैल से नई सेडान कार खरीदना भी काफी महंगा पड़ने वाला है। होंडा अमेज की कार भी अगले महीने से महंगी होने जा रही है। इन कंपनियों ने बताया कि 1 अप्रैल से कंपनी की गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे और अलग-अलग मॉडल के आधार पर कंपनी की गाड़ियों के दाम बढ़ाए जाएंगे।
7. आगामी 1 अप्रैल से 5 लाख रुपये से अधिक के एनुअल प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स के दायरे में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए इसके बारे में ऐलान किया था। हालांकि, यह यूलिप (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) पर लागू नहीं होगा।
8. बजट 2023 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा था कि फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद (ईजीआर) में बदला जाएगा और इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा।
9. आगामी 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड के नियम में अहम बदलाव होने वाला है। सरकार ने डेट स्कीम पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस खत्म कर दिया है। अब म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा।
10. 1 अप्रैल को LPG सिलेंडर के दाम अपडेट होंगे। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम अपडेट होते हैं।
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