नारियल तेल की छोटी बोतलों पर कितना टैक्स? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
- कोर्ट ने नारियल तेल को हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत करने की टैक्स डिपार्टमेंट की मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि हेयर ऑयल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं, खाद्य तेल पर जीएसटी 5 प्रतिशत निर्धारित है।
मैरिको और बजाज कंज्यूमर जैसे फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बुधवार को 15 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया कि नारियल तेल की छोटी बोतलों को खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इस तरह के तेल पर 5% टैक्स लगाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने नारियल तेल को हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत करने की टैक्स डिपार्टमेंट की मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि हेयर ऑयल पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं, खाद्य तेल पर जीएसटी 5 प्रतिशत निर्धारित है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि नारियल तेल को छोटी बोतलों में पैक किया जाता है और हेयर ऑयल के रूप में लेबल किया जाता है तो इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत हेयर ऑयल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। कोर्ट का यह निर्णय कंपनियों और कंज्यूमर्स, दोनों के लिए एक राहत की बात है।
तीन जजों के बेंच ने सुनाया फैसला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार के अलावा आर महादेवन शामिल थे। इस मामले में कोर्ट ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साल 2009 से चल रहा था मामला
यह बहस साल 2009 में शुरू हुई थी, जब सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टैट) ने फैसला सुनाया था कि छोटे पैक वाले नारियल तेल को शीर्षक 1513 केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत खाद्य तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। सेस्टैट का फैसला केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के फैसले के विपरीत था, जिसका दृष्टिकोण अलग था। इस पर दो तरह की आपत्ति जताई गई।
एक मदन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड थी, जो "शांति" ब्रांड के तहत 2 लीटर तक के कंटेनरों में नारियल तेल बनाती थी। आपत्ति जताने वाले दूसरे समूह में मैरिको के चार कर्मचारी शामिल थे। बता दें कि मैरिको "पैराशूट" ब्रांड के तहत नारियल तेल बेचती है।
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